मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का डीए 2 फीसदी बढ़ाकर 60 फीसदी किया
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते यानी डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते यानी डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता अब 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।
वित्त विभाग के परिपत्र में कहा गया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से देय होगा। इसके लिए देय माह फरवरी 2026 माना जाएगा। कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा।
शासन के आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि के बाद कर्मचारियों का कुल डीए 60 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
आदेश में एरियर के भुगतान को लेकर भी व्यवस्था साफ की गई है। राज्य शासन ने कहा है कि महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ 1 अक्टूबर 2026 से दिया जाएगा। इसका भुगतान माह नवम्बर 2026 से किया जायेगा।
1 जनवरी 2026 से 30 सितम्बर 2026 तक की अवधि के एरियर की राशि कर्मचारियों को एकमुश्त नहीं दी जाएगी। इस अवधि का एरियर तीन समान किश्तों में भुगतान किया जाएगा।
महंगाई भत्ते की वृद्धि का लाभ माह नवम्बर 2026, दिसम्बर 2026 एवं जनवरी 2027 से किया जायेगा। यानी आदेश में एरियर की राशि के भुगतान के लिए तीन समान किश्तों की व्यवस्था की गई है।
शासन ने उन कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान किया है, जो 1 जनवरी 2026 से 30 सितम्बर 2026 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस अवधि के दौरान जिन कर्मचारियों का निधन हो गया है, उनके मामले में भी अलग व्यवस्था लागू होगी।
ऐसे सेवानिवृत्त और दिवंगत कर्मचारियों को, अथवा उनके नामांकित सदस्य को, एरियर की पूरी राशि एकमुश्त भुगतान की जाएगी। यह भुगतान तीन समान किश्तों में नहीं किया जाएगा।
आदेश में महंगाई भत्ते की गणना को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार, गणना के दौरान 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूर्ण रुपये में जोड़ा जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा किसी अन्य प्रयोजन के लिए वेतन का भाग नहीं माना जाएगा। इस संबंध में विभागों को आदेश के अनुसार ही गणना और भुगतान करना होगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि महंगाई भत्ते के भुगतान पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही सुनिश्चित किया जाए। आदेश इंदौर, 30 अक्टूबर 2026 को जारी जानकारी के आधार पर कर्मचारियों के डीए, एरियर और भुगतान की प्रक्रिया से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए कितना बढ़ाया गया है?
सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 2 फीसदी बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है।
बढ़ा हुआ डीए कब से लागू होगा?
बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से देय होगा।
डीए के एरियर का भुगतान कैसे किया जाएगा?
1 जनवरी 2026 से 30 सितंबर 2026 तक का एरियर तीन समान किश्तों में दिया जाएगा। इन किश्तों का भुगतान नवंबर 2026, दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 में होगा।
सेवानिवृत्त और दिवंगत कर्मचारियों के एरियर का भुगतान कैसे होगा?
1 जनवरी 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों को, या उनके नामांकित सदस्य को, एरियर की पूरी राशि एकमुश्त दी जाएगी।
सबसे ज़्यादा पढ़ी गई
- 1
हाथरस में किन्नर गुरु मनीषा ने आरोपों को बताया बेबुनियाद, जांच की मांग
- 2
मार्विन अची का आरोप, शिवानी कुमारी ने मुंह पर कालिख लगाई
- 3
सीएम योगी ने श्रावस्ती के डॉक्टर एनएन पांडेय को भेजा प्रशंसा पत्र
- 4
शामली में पिकअप-ट्रैक्टर-ट्रॉली की भिड़ंत, एक युवक की मौत; चार घायल
- 5
श्रावस्ती में सुहागिनों ने रखा करवा चौथ व्रत, चांद का इंतजार
टिप्पणियाँ
अभी कोई टिप्पणी नहीं। पहली टिप्पणी करें।