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मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने बकाया भू-भाटक पर छूट योजना की अवधि बढ़ाई

मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने अपने आवंटियों को बकाया लीज रेंट यानी भू-भाटक पर छूट का लाभ देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी एक मुश्त समाधान योजना की समयावधि 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी है।

मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने बकाया भू-भाटक पर छूट योजना की अवधि बढ़ाई
Image credit: News Darpan Team

मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने अपने आवंटियों को बकाया लीज रेंट यानी भू-भाटक पर छूट का लाभ देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी एक मुश्त समाधान योजना की समयावधि 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी है।

प्रदेश के अलग-अलग शहरों में चल रहे समस्या समाधान शिविरों में आवंटियों की तरफ से यह मांग की जा रही थी।

जनहित को ध्यान में रखते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना की अवधि बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा आवंटी इसका लाभ ले सकें।

बोर्ड के आयुक्त गौतम सिंह ने बताया कि जो हितग्राही पहले तय अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक इस योजना का लाभ नहीं उठा सके थे, उनको दोबारा मौका दिया गया है।

ओटीएस योजना के तहत बकाया लीज रेंट का एक मुश्त भुगतान करने पर नियमानुसार खास छूट दी जाएगी।

योजना के बाकी सभी नियम और शर्तें मूल परिपत्र के मुताबिक ही लागू रहेंगी।

बकाया राशि और उस पर मिलने वाली छूट का ब्योरा हासिल करने के लिए आवंटी अपने संबंधित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय यानी कार्यपालन यंत्री या संपत्ति अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड प्रशासन ने सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह पक्का किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा आवंटी इस सुविधा का फायदा उठा सकें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने भू-भाटक पर छूट योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी है?

मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने वन टाइम सेटलमेंट योजना की अवधि 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी है। पहले यह अवधि 31 मार्च 2026 तक थी।

इस छूट योजना का फायदा कौन ले सकता है?

इस योजना का फायदा मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के आवंटी यानी जिन लोगों को बोर्ड से प्रॉपर्टी आवंटित की गई है, वे ले सकते हैं।

ओटीएस योजना के तहत बकाया भू-भाटक चुकाने पर क्या मिलता है?

इस योजना के तहत आप अपना बकाया लीज रेंट एक मुश्त चुका सकते हैं और इसके बदले नियमानुसार खास छूट पा सकते हैं।

बकाया राशि और छूट का ब्योरा कहां से मिल सकता है?

आप अपने संबंधित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के कार्यपालन यंत्री या संपत्ति अधिकारी से संपर्क करके बकाया राशि और उस पर मिलने वाली छूट का ब्योरा हासिल कर सकते हैं।

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