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Crime Official source बुलंदशहर

बुलंदशहर में अपहरण-हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

बुलंदशहर में अपहरण और हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-02) मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दोषी दक्ष चौधरी को शाम 6 बजे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

बुलंदशहर में अपहरण-हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
Image credit: News Darpan Team

बुलंदशहर में अपहरण और हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-02) मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दोषी दक्ष चौधरी को शाम 6 बजे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 27 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

यह मामला साल 2023 का है। कोतवाली नगर इलाके के मोहल्ला सराय घासी में रहने वाले दक्ष चौधरी, पुत्र अमित कुमार, पर शहर में रहने वाली प्रीति सिंह के भतीजे केशव गोयल का अपहरण कर हत्या करने का आरोप था।

इस मामले में 12 जुलाई 2023 को कोतवाली नगर थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी करके 31 जुलाई 2023 को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत इस मामले को चिह्नित किया गया था। मॉनिटरिंग सेल की ओर से केस की लगातार निगरानी करते हुए अदालत में मजबूत पैरवी की गई।

पुलिस के मुताबिक, सरकारी वकील सुरेंद्रपाल सिंह और विजय कुमार शर्मा, मॉनिटरिंग सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर पंकज राय, पैरोकार कांस्टेबल ओमकार और कोर्ट मोहर्रिर महिला हेड कांस्टेबल सुनीता सिंह की कोशिशों से अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत पैरवी की। इसके बाद अदालत ने दक्ष चौधरी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 27 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बुलंदशहर में अपहरण-हत्या के मामले में किसे सजा सुनाई गई?

दक्ष चौधरी को बुलंदशहर में अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने उन्हें 27 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले में किसकी हत्या हुई थी?

शहर में रहने वाली प्रीति सिंह के भतीजे केशव गोयल का अपहरण कर हत्या की गई थी।

यह मामला कब का है और कब केस दर्ज हुआ?

यह मामला साल 2023 का है। 12 जुलाई 2023 को कोतवाली नगर थाने में इस मामले में केस दर्ज किया गया था।

अदालत ने यह फैसला कब सुनाया?

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने शाम 6 बजे दक्ष चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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