शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले युवक को प्रतापगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया
प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में एक 21 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को जौनपुर मोड़ के पास ढकवा कट नेशनल हाईवे से पकड़ा गया।
प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में एक 21 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को जौनपुर मोड़ के पास ढकवा कट नेशनल हाईवे से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, जौनपुर जिले के बदलापुर थाना इलाके के शाहपुर गांव में रहने वाले विशाल गौतम पर पीड़िता के साथ धोखाधड़ी, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
पुलिस ने बताया कि पीड़िता की इंस्टाग्राम के जरिए विशाल से जान-पहचान हुई थी। आरोप है कि विशाल ने शादी का भरोसा दिलाकर उसे 16 नवंबर 2025 को नासिक बुलाया और किराए के कमरे में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद 14 दिसंबर 2025 को पीड़िता के पिता की मौत हो गई, तब आरोपी उसे बदलापुर लाकर घर भेज दिया।
इसके बाद आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया और उसे गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता की शिकायत पर आसपुर देवसरा थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी आलोक कुमार और क्षेत्राधिकारी पट्टी प्रदीप सिंह की देखरेख में थाना प्रभारी राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की।
उपनिरीक्षक शिवम त्रिपाठी ने कांस्टेबल शिवम यादव और अजीत चौहान के साथ मिलकर आरोपी विशाल गौतम पुत्र सुरेन्द्र गौतम उर्फ गुड्ड को गिरफ्तार किया। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। यह मामला सोशल मीडिया के जरिए धोखाधड़ी और शोषण के बढ़ते मामलों की ओर भी इशारा करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रतापगढ़ पुलिस ने किस आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया?
प्रतापगढ़ की आसपुर देवसरा थाना पुलिस ने 21 साल के विशाल गौतम को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया। उस पर धोखाधड़ी, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
पीड़िता विशाल से कहां मिली थी?
पीड़िता विशाल से Instagram के जरिए जान-पहचान हुई थी। विशाल ने शादी का भरोसा दिलाकर उसे नासिक बुलाया था।
आरोपी ने गिरफ्तारी से पहले पीड़िता के साथ क्या किया?
विशाल ने 16 नवंबर 2025 को पीड़िता को नासिक बुलाया, किराए के कमरे में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के पिता की मौत के बाद वह उसे बदलापुर लाकर घर भेज दिया और फिर शादी करने से इनकार कर दिया।
इस मामले में कौन सी धाराएं लागू की गई हैं?
पीड़िता की शिकायत पर आसपुर देवसरा थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
सबसे ज़्यादा पढ़ी गई
- 1
बहराइच के स्कूल में पेड़ काटने की तैयारी, पर्यावरण नीति पर सवाल
- 2
आयुष्मान कार्ड में गलतियां सुधारना हुआ आसान, नया पोर्टल शुरू
- 3
बहराइच में एसपी ने जनता दर्शन के दौरान सुनीं सभी शिकायतें
- 4
बहराइच में 90 हजार क्विंटल चीनी के स्टॉक की जांच, कालाबाजारी पर सरकार सख्त
- 5
बहराइच की बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह
टिप्पणियाँ
अभी कोई टिप्पणी नहीं। पहली टिप्पणी करें।