मद्रास हाईकोर्ट को कभी बिजली कटौती नहीं होती, दावा सरकार
एडवोकेट जनरल ने मद्रास हाईकोर्ट में कहा कि TNPDCL के इंफ्रास्ट्रक्चर से कोर्ट परिसर में कभी बिजली नहीं जाती।
मद्रास हाईकोर्ट परिसर में एक मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाती: एडवोकेट जनरल विजय नारायण
एडवोकेट जनरल पी.एस. विजय नारायण ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया है कि तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TNPDCL) की तरफ से किए गए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इंतजाम, जिसमें बेसिन ब्रिज गैस टर्बाइन और सेवन वेल्स सब-स्टेशन समेत कई ग्रिड सोर्स से बिजली की सप्लाई होती है, कोर्ट परिसर में बिजली कटौती को पूरी तरह खत्म कर देते हैं।
एडवोकेट जनरल ने यह बात चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की फर्स्ट डिवीजन बेंच के सामने एक जनहित याचिका का विरोध करते हुए कही, जिसमें TNPDCL को 1990 में 110/33/11 KV एस्प्लेनेड सब-स्टेशन के लिए दी गई करीब 15 ग्राउंड जमीन वापस लेने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट की बढ़ती बिजली की जरूरत
कोर्ट कॉम्प्लेक्स को फिलहाल 5,500 KVA का मंजूर लोड मिलता है, जबकि रजिस्ट्री ने चल रहे निर्माण और रेनोवेशन के काम के लिए अतिरिक्त 2,500 KVA की मांग की है। इन जरूरतों के बावजूद, "हाईकोर्ट को एक मिनट के लिए भी बिजली की दिक्कत नहीं होती," विजय नारायण ने बेंच को बताया।
एडवोकेट एम.टी. अरुणन द्वारा दाखिल PIL में दलील दी गई थी कि TNPDCL ने दी गई जमीन के सिर्फ एक तिहाई हिस्से पर ही इमारतें बनाईं, बाकी जमीन खुले आसमान के नीचे छोड़ दी, और पास के मन्नाडी और मुथियालपेट इलाकों के उपभोक्ताओं से बिजली के बिल जमा करने के लिए प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अतिरिक्त कोर्ट हॉल, गाड़ियों की पार्किंग और सार्वजनिक सुविधाएं बनाने के लिए जमीन वापस लेने की मांग की, और वकीलों और मुकदमेबाजों को पार्किंग की गंभीर कमी का हवाला दिया।
सेफ्टी क्लीयरेंस और जरूरी सेवाएं
याचिका का जवाब देते हुए, एडवोकेट जनरल ने समझाया कि ट्रांसफॉर्मर के बीच खुली जगह अनिवार्य सेफ्टी क्लीयरेंस है जो मेंटेनेंस या इक्विपमेंट बदलने के दौरान भारी क्रेन और ट्रकों को समायोजित करने के लिए जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एस्प्लेनेड सब-स्टेशन सिर्फ हाईकोर्ट को ही नहीं बल्कि राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट और सदर्न रेलवे जैसी अहम संस्थाओं को भी बिजली देता है।
बेंच ने न्यायपालिका की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों को माना लेकिन फैसला दिया कि "बिजली वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को तकनीकी संभावना के बिना बाधित नहीं किया जा सकता।" सब-स्टेशन को हटाना या शिफ्ट करना "तकनीकी रूप से नामुमकिन होगा और हाईकोर्ट और आसपास की जरूरी इमरजेंसी सेवाओं जैसे अस्पतालों की बिजली सप्लाई को खतरे में डाल देगा," जजों ने लिखा।
यह देखते हुए कि सरकारी विभागों के बीच जमीन का आवंटन और शहरी योजना नीति के मामले हैं, कोर्ट ने उपयोगिता सेवाओं के लिए प्रबंधित किए जा रहे अहम बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थानांतरित करने के लिए परमादेश रिट जारी करने से इनकार कर दिया। "जनहित की असली भावना न्यायपालिका और प्रमुख सार्वजनिक सुविधाओं दोनों को निर्बाध बिजली सप्लाई बनाए रखने में है," बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा।
स्रोत: The Hindu
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मद्रास हाईकोर्ट को बिजली कटौती होती है?
नहीं। सरकार का कहना है कि मद्रास हाईकोर्ट परिसर को कभी एक मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाती। TNPDCL ने बेसिन ब्रिज गैस टर्बाइन और सेवन वेल्स सब-स्टेशन समेत कई ग्रिड सोर्स से बिजली की सप्लाई का इंतजाम किया है।
हाईकोर्ट को कितनी बिजली की जरूरत है?
फिलहाल हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स को 5,500 KVA का लोड मिलता है। चल रहे निर्माण और रेनोवेशन के काम के लिए रजिस्ट्री ने अतिरिक्त 2,500 KVA की मांग की है।
PIL में जमीन वापस लेने की मांग क्यों की गई?
याचिकाकर्ता का कहना था कि TNPDCL ने दी गई जमीन के सिर्फ एक तिहाई हिस्से पर ही इमारतें बनाईं। वह बाकी जमीन को अतिरिक्त कोर्ट हॉल, गाड़ियों की पार्किंग और सार्वजनिक सुविधाएं बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे।
एस्प्लेनेड सब-स्टेशन के चारों ओर खुली जगह क्यों है?
खुली जगह सेफ्टी क्लीयरेंस है जो अनिवार्य है। इसका इस्तेमाल मेंटेनेंस और इक्विपमेंट बदलने के दौरान भारी क्रेन और ट्रकों को समायोजित करने के लिए होता है।
हाईकोर्ट के अलावा एस्प्लेनेड सब-स्टेशन किन संस्थाओं को बिजली देता है?
यह सब-स्टेशन राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट और सदर्न रेलवे जैसी अहम संस्थाओं को भी बिजली देता है।
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