सादाबाद गौशाला में कथित लापरवाही पर पंचायत सचिव समेत दो पर एफआईआर
सादाबाद की गौशाला में लापरवाही के आरोप में पंचायत सचिव और पशुधन प्रसार अधिकारी पर FIR हाथरस/सादाबाद के गांव कुरसंडा स्थित ग्राम पंचायत की गौशाला में संरक्षित गोवंश की देखरेख और बीमार पशुओं के इलाज
हाथरस/सादाबाद के गांव कुरसंडा स्थित ग्राम पंचायत की गौशाला में संरक्षित गोवंश की देखरेख और बीमार पशुओं के इलाज में कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का प्रशासन ने संज्ञान लिया और गौशाला का निरीक्षण कराया। जांच के आधार पर खंड विकास अधिकारी की तहरीर पर पंचायत सचिव संत कुमार और पशुधन प्रसार अधिकारी दिनेश पाल सिंह के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
वायरल वीडियो के बाद प्रशासन ने कराया निरीक्षण
मामले की शुरुआत 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से हुई। वीडियो में गौशाला परिसर में कई गोवंश मृत अवस्था में पड़े होने का दावा किया गया था। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया।
इसके बाद 31 अक्टूबर को खंड विकास अधिकारी सादाबाद सुरेश कुमार सिंह और उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास यादव से गौशाला का संयुक्त निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण का मकसद गौशाला में गोवंश की स्थिति और उनकी देखरेख से जुड़ी व्यवस्था को देखना था।
चार गोवंश बीमार मिले
प्रशासनिक निरीक्षण के दौरान गौशाला में चार गोवंश बीमार पाए गए। इनमें दो गोवंश की हालत बेहद गंभीर बताई गई, जबकि दो अन्य सामान्य रूप से बीमार मिले।
निरीक्षण के दौरान एक गाय का अविकसित भ्रूण भी मृत अवस्था में मिला। अधिकारियों ने मौके पर गड्ढा खुदवाया और भ्रूण को नियमानुसार दफन कराया।
निगरानी और उपचार में लापरवाही का आरोप
जांच में गौशाला के प्रबंधन की जिम्मेदारी पंचायत सचिव संत कुमार की बताई गई। वहीं, गोवंश के उपचार की जिम्मेदारी पशुधन प्रसार अधिकारी दिनेश पाल सिंह की बताई गई है।
खंड विकास अधिकारी की ओर से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि दोनों अधिकारियों के दूसरे जिलों से आवागमन के कारण गौशाला की नियमित निगरानी प्रभावित हो रही थी। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया कि इससे गौशाला में मौजूद पशुओं की देखभाल और बीमार गोवंश के उपचार पर असर पड़ रहा था।
प्रशासनिक जांच के बाद पंचायत सचिव संत कुमार और पशुधन प्रसार अधिकारी दिनेश पाल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। अब मामले में पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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