महिला को फोन देने से इनकार पर हत्या के मामले में 7 साल की जेल बेलगावी: 48 साल की एक महिला को एक शख्स की हत्या
महिला को फोन देने से इनकार पर हत्या के मामले में 7 साल की जेल बेलगावी: 48 साल की एक महिला को एक शख्स की हत्या के मामले में 7 साल की जेल और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
महिला को फोन देने से इनकार पर हत्या के मामले में 7 साल की जेल
बेलगावी: 48 साल की एक महिला को एक शख्स की हत्या के मामले में 7 साल की जेल और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। महिला, जिसका नाम जयश्री पवन पवार है, उत्तर कन्नड़ जिले के दांदेली की रहने वाली है और बेलगावी के बीके कंगराली इलाके में रहती थी। उसे 36 साल के नागराज भीमशी रगीपाटिल की हत्या का दोषी पाया गया।
यह घटना 30 अप्रैल 2023 की रात डोरा गली क्रॉस के पास, कीर्ति होटल जाने वाले रास्ते पर हुई थी। मार्केट पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इस मामले में अभियोजन पक्ष ने बताया कि नागराज अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था, तभी जयश्री ने उन्हें रोका और नागराज से फोन मांगकर कॉल करने की बात कही। जब नागराज ने इस पर सवाल किया, तो जयश्री गुस्से में आ गई, उसे गालियां दीं और चाकू से उसके सीने पर वार कर दिया।
नागराज को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने मेडिकल सबूतों के आधार पर पाया कि घटना के वक्त जयश्री शराब के नशे में थी। नागराज के दोस्त की शिकायत पर मार्केट पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस इंस्पेक्टर पॉल प्रीयाकुमार की अगुवाई में जांच हुई और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
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