संभल तेजाब कांड में निशु-जाह्नवी दोषी, दोनों को उम्रकैद
संभल में इंटर कॉलेज की शिक्षिका भावना पर तेजाब फेंकने के चर्चित मामले में अदालत ने आरोपी निशु और उसकी प्रेमिका जाह्नवी को दोषी करार दिया है।
संभल में इंटर कॉलेज की शिक्षिका भावना पर तेजाब फेंकने के चर्चित मामले में अदालत ने आरोपी निशु और उसकी प्रेमिका जाह्नवी को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायालय की विशेष न्यायाधीश (SC-ST एक्ट) रागिनी ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने निशु और जाह्नवी पर अलग-अलग 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता भावना को देने का आदेश दिया गया है।
अदालत ने यह फैसला वारदात के करीब 1 साल 20 दिन बाद सुनाया। मामला संभल के नखासा थाना क्षेत्र का है। 23 सितंबर 2025 को सिंघपुर सानी से शरीफपुर जाने वाले रास्ते पर कुंडो तालाब के पास शरीफपुर निवासी 27 वर्षीय शिक्षिका भावना पर तेजाब फेंका गया था।
भावना देहपा गांव स्थित बिहारी लाल इंटर कॉलेज में शिक्षिका हैं। घटना के समय वह स्कूटर से अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान उन पर तेजाब से हमला किया गया। हमले में उनका चेहरा बुरी तरह झुलस गया था। गंभीर हालत में उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया गया था।
पुलिस जांच में इस मामले को लेकर कई बातें सामने आई थीं। जांच के अनुसार, आरोपी जाह्नवी ने सोशल मीडिया पर डॉ. अर्चना के नाम से एक फर्जी ID बनाई थी। इसी फर्जी ID के जरिए उसने निशु से दोस्ती की थी। बाद में दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए।
पुलिस के आरोप के मुताबिक, जाह्नवी ने निशु को शादी का भरोसा दिया था। इसके बाद उसने निशु को शिक्षिका भावना पर तेजाब फेंकने के लिए उकसाया। अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की भूमिका से जुड़े साक्ष्य और गवाह पेश किए गए।
घटना के बाद आरोपी निशु फरार हो गया था। 25 सितंबर 2025 को पुलिस मुठभेड़ में दोनों पैरों में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। वहीं, जाह्नवी को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में मामला चला और सुनवाई के बाद उन्हें दोषी ठहराया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीतू रानी ने मंगलवार शाम करीब 6 बजे अदालत के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता मसूद अली फारुखी और फैज अली फारुखी ने पैरवी की। अभियोजन ने आरोपियों की भूमिका से जुड़े साक्ष्य और गवाह अदालत के सामने पेश किए।
फैसला आने के बाद पीड़िता भावना ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिला है और वह अदालत की आभारी हैं। अदालत के आदेश के मुताबिक, दोनों आरोपियों पर लगाए गए 1.20-1.20 लाख रुपये के जुर्माने की पूरी राशि भावना को दी जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
संभल तेजाब कांड में अदालत ने किन्हें दोषी ठहराया?
अदालत ने निशु और उसकी प्रेमिका जाह्नवी को दोषी ठहराया।
निशु और जाह्नवी को क्या सजा मिली?
दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
दोनों आरोपियों पर कितना जुर्माना लगाया गया?
निशु और जाह्नवी पर अलग-अलग 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसकी पूरी राशि पीड़िता भावना को दी जाएगी।
भावना पर तेजाब हमला कब और कहां हुआ था?
23 सितंबर 2025 को संभल के नखासा थाना क्षेत्र में कुंडो तालाब के पास भावना पर तेजाब फेंका गया था।
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