संभल के 2019 सिपाही हत्याकांड में धर्मपाल को उम्रकैद की सजा
संभल के चर्चित 2019 सिपाही हत्याकांड मामले में जिला न्यायालय चंदौसी ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो सिपाहियों की हत्या के आरोपी धर्मपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
संभल के चर्चित 2019 सिपाही हत्याकांड मामले में जिला न्यायालय चंदौसी ने बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने दो सिपाहियों की हत्या के आरोपी धर्मपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने धर्मपाल पर 1 लाख 64 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
वर्ष 2019 में पुलिस की कैदी वैन में दो सिपाहियों की हत्या और राइफल लूट की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था।
पुलिस के अनुसार, धर्मपाल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में दो अन्य आरोपी कमल और शकील पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे।
करीब 7 साल पुराने इस मामले में संभल जिला न्यायालय चंदौसी ने यह फैसला सुनाया है।
यह मामला संभल में काफी चर्चा में रहा था और पुलिस कैदी वैन में हुई इस घटना ने उस वक्त सनसनी फैला दी थी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
संभल के 2019 सिपाही हत्याकांड में धर्मपाल को क्या सजा दी गई है?
जिला न्यायालय चंदौसी ने धर्मपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 1 लाख 64 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
2019 की इस घटना में क्या हुआ था?
पुलिस की कैदी वैन में दो सिपाहियों की हत्या कर दी गई थी और राइफल लूट ली गई थी। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था।
इस मामले में कुल कितने आरोपी थे?
इस मामले में कुल तीन आरोपी थे - धर्मपाल, कमल और शकील। धर्मपाल को गिरफ्तार किया गया था जबकि कमल और शकील पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे।
यह फैसला कितने साल बाद सुनाया गया?
यह घटना 2019 में हुई थी और लगभग 7 साल बाद संभल जिला न्यायालय चंदौसी ने यह फैसला सुनाया है।
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