संभल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह से निपटेंगे सैकड़ों विवाद
संभल जनपद में वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार 12 सितंबर को किया जाएगा।
संभल जनपद में वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार 12 सितंबर को किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संभल स्थित चंदौसी के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में सुबह 10 बजे से विभिन्न प्रकार के लंबित एवं विवादित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत की खासियत यह है कि इसमें वादकारियों को आपसी सहमति से विवाद खत्म करने का मौका मिलता है। लोक अदालत में बिजली और पानी के बिल, बैंक एवं एनबीएफसी की ऋण वसूली, बीएसएनएल के बकाये, चेक बाउंस से जुड़े मामले, शमनीय प्रकृति के यातायात चालान, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, उपभोक्ता मामलों तथा राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है।
इसके अलावा तलाक के मामलों को छोड़कर वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों में भी सुलह कराने की कोशिश की जाएगी। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का निस्तारण होने पर संबंधित पीठ द्वारा अवार्ड पारित किया जाता है, जो सिविल कोर्ट की डिक्री के समान असरदार होता है। इसमें किसी पक्ष की जीत या हार के बजाय आपसी समझौते को अहमियत दी जाती है।
यदि दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनती है तो मामला नियमित कोर्ट में वापस भेज दिया जाता है।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों, तहसील एवं विकासखंड ऑफिसों, नगर निकायों तथा अन्य जगहों पर प्रचार-प्रसार के साथ डिजिटल माध्यमों से भी लोगों को जानकारी दी जा रही है।
वादकारी अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल कराने या पात्रता एवं प्रक्रिया की जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संभल स्थित चंदौसी या नजदीकी तहसील विधिक सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि आपसी सहमति से विवादों का जल्दी और आसान समाधान कराने के इस मौके का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
यह आयोजन उन सभी लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प है जो अपने मामलों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचाकर तेजी से हल करना चाहते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
संभल में राष्ट्रीय लोक अदालत कब लगेगी?
संभल में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को शनिवार को सुबह 10 बजे से लगेगी। यह चंदौसी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आयोजित होगी।
लोक अदालत में कौन-कौन से मामलों का निपटारा हो सकता है?
लोक अदालत में बिजली-पानी के बिल, बैंक ऋण, BSNL के बकाये, चेक बाउंस, ट्रैफिक चालान, मोटर दुर्घटना, श्रम विवाद, उपभोक्ता मामले, राजस्व संबंधी मामले और तलाक को छोड़कर पारिवारिक विवादों का निपटारा हो सकता है।
लोक अदालत में समझौता होने पर क्या होता है?
दोनों पक्षों की सहमति से विवाद खत्म होने पर संबंधित पीठ द्वारा अवार्ड पारित किया जाता है। यह अवार्ड सिविल कोर्ट की डिक्री के जैसा असरदार माना जाता है।
अगर दोनों पक्षों में सहमति न बने तो क्या होगा?
अगर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनती है तो मामला वापस नियमित कोर्ट में भेज दिया जाता है और वहां सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई होती है।
अपने मामले को लोक अदालत में शामिल कराने के लिए क्या करना चाहिए?
अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संभल (चंदौसी) या नजदीकी तहसील विधिक सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं।
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