मद्रास हाई कोर्ट ने NEET गाइडलाइन्स की याचिका खारिज की
मद्रास हाई कोर्ट ने NEET के लिए गाइडलाइन्स मांगने वाली याचिका खारिज की चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी, जिसमें केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए स्थायी
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी, जिसमें केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए स्थायी गाइडलाइन्स बनाने की मांग की गई थी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित हो।
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सुष्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुलमुरुगन की पहली बेंच ने की। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर विचार कर चुका है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने NEET के लिए गाइडलाइन्स बनाने का निर्देश दिया था। हाल ही में कोर्ट ने प्रश्न पत्र लीक के आरोपों को लेकर एक याचिका स्वीकार की है और केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता आर. वेंकटेश्वरन ने बताया कि 3 मई को आयोजित NEET परीक्षा को प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया था। अब दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी। भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से केंद्र सरकार को परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर चल रही सुनवाई का हवाला देते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और इसे खारिज कर दिया।
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