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हरियाणा में हथियार लाइसेंस रिन्यूअल अब 15 दिन में होगा

हथियार लाइसेंस रिन्यूअल 15 दिन में, एफआईआर कॉपी तुरंत: हरियाणा ने तय की समयसीमा

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हरियाणा सरकार ने होम डिपार्टमेंट की 33 सेवाओं के लिए तय समयसीमा लागू की है। ये कदम हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के तहत उठाया गया है। इसका मकसद पब्लिक सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेजी लाना है। अब नागरिकों को विभिन्न परमिशन, वेरिफिकेशन, लाइसेंस और सर्टिफिकेट के लिए तय समय में काम पूरा होने की उम्मीद होगी।

नई समयसीमा के तहत हथियार लाइसेंस का रिन्यूअल 15 दिन में पूरा होगा, अगर आवेदन उसी जिले में लाइसेंस खत्म होने से पहले किया जाए। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए पुलिस वेरिफिकेशन, जो हर छह साल के वेरिफिकेशन साइकिल के बाद जरूरी होता है, 22 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। एफआईआर और डेली डायरी रिपोर्ट (डीडीआर) की कॉपी तुरंत या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी।

कुछ सेवाओं को खास समयसीमा में रखा गया है। जैसे, हथियार लाइसेंस में हथियार जोड़ने या हटाने, हथियार खरीदने की अवधि बढ़ाने, प्रदर्शन, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक इवेंट की परमिशन 7 दिन में पूरी होगी।

5 दिन की समयसीमा वाली सेवाओं में विदेशी नागरिकों के लिए रेजिडेंशियल परमिट बढ़ाना, लाउडस्पीकर इस्तेमाल की परमिशन, मेले, प्रदर्शनियों और खेल इवेंट के लिए एनओसी जारी करना, अजनबी वेरिफिकेशन और पुराने वाहनों के लिए एनओसी शामिल हैं।

वेरिफिकेशन सेवाएं जैसे घरेलू हेल्प वेरिफिकेशन, किरायेदार वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कर्मचारी वेरिफिकेशन और खोई हुई संपत्ति के मामलों का निपटारा 21 दिन में होगा। पेट्रोल पंप और सिनेमा हॉल जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एनओसी 15 दिन में जारी होगी।

सिनेमा से जुड़ी सेवाओं में सिनेमा लाइसेंस जारी करने में 30 दिन लगेंगे, जबकि रिन्यूअल 25 दिन में पूरा होगा। पेट्रोलियम और विस्फोटकों से जुड़ी सेवाओं जैसे पेट्रोलियम आयात और भंडारण के लिए एनओसी, पटाखों के भंडारण और बिक्री की परमिशन, पटाखा लाइसेंस का रिन्यूअल और पटाखा दुकानों और गोदामों के लिए एनओसी 30 दिन में पूरी होगी।

अन्य सेवाएं जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की वेरिफिकेशन और ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा 60 दिन तक ले सकता है। साइबर कैफे ऑपरेटर, होटल ऑपरेटर और मेहमानों की वेरिफिकेशन, और कम्युनिटी लायजन ग्रुप (सीएलजी) के आवेदकों की वेरिफिकेशन 30 दिन में पूरी होगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में शिकायत निवारण की प्रक्रिया भी बताई गई है। अगर तय समय में सेवाएं नहीं मिलती हैं, तो नागरिक संबंधित अधिकारियों से अपील कर सकते हैं। इससे जवाबदेही बढ़ेगी।

इस पहल से हरियाणा सरकार ने पब्लिक सर्विस को तेज और आसान बनाने की प्रतिबद्धता दिखाई है। इससे गवर्नेंस ज्यादा जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनेगा।

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