हरियाणा में हथियार लाइसेंस रिन्यूअल अब 15 दिन में होगा

हथियार लाइसेंस रिन्यूअल 15 दिन में, एफआईआर कॉपी तुरंत: हरियाणा ने तय की समयसीमा हरियाणा सरकार ने होम डिपार्टमेंट की 33 सेवाओं के लिए तय समयसीमा लागू की है। ये कदम हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के तहत उठाया गया है।

इसका मकसद पब्लिक सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेजी लाना है। अब नागरिकों को विभिन्न परमिशन, वेरिफिकेशन, लाइसेंस और सर्टिफिकेट के लिए तय समय में काम पूरा होने की उम्मीद होगी।

नई समयसीमा के तहत हथियार लाइसेंस का रिन्यूअल 15 दिन में पूरा होगा, अगर आवेदन उसी जिले में लाइसेंस खत्म होने से पहले किया जाए। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए पुलिस वेरिफिकेशन, जो हर छह साल के वेरिफिकेशन साइकिल के बाद जरूरी होता है, 22 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा।

एफआईआर और डेली डायरी रिपोर्ट (डीडीआर) की कॉपी तुरंत या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ सेवाओं को खास समयसीमा में रखा गया है।

जैसे, हथियार लाइसेंस में हथियार जोड़ने या हटाने, हथियार खरीदने की अवधि बढ़ाने, प्रदर्शन, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक इवेंट की परमिशन 7 दिन में पूरी होगी।

5 दिन की समयसीमा वाली सेवाओं में विदेशी नागरिकों के लिए रेजिडेंशियल परमिट बढ़ाना, लाउडस्पीकर इस्तेमाल की परमिशन, मेले, प्रदर्शनियों और खेल इवेंट के लिए एनओसी जारी करना, अजनबी वेरिफिकेशन और पुराने वाहनों के लिए एनओसी शामिल हैं।

वेरिफिकेशन सेवाएं जैसे घरेलू हेल्प वेरिफिकेशन, किरायेदार वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कर्मचारी वेरिफिकेशन और खोई हुई संपत्ति के मामलों का निपटारा 21 दिन में होगा।

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