दिल्ली के एलजी ने अग्निवीरों के लिए 20% नौकरी कोटा की डेडलाइन तय की
दिल्ली के एलजी ने 20% नौकरी कोटा लागू करने के लिए 30 जून की डेडलाइन तय की दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) तरनजीत सिंह संधू ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे पूर्व-अग्निवीरों के लिए 20%
दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पूर्व-अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को 30 जून तक भर्ती नियमों में बदलाव और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने की डेडलाइन दी है। यह आरक्षण ग्रुप 'सी' की ऑपरेशनल पोस्ट्स पर लागू होगा।
इस फैसले के तहत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, दिल्ली फायर सर्विस में फायरमैन, जेल विभाग में जेल वार्डर और पर्यावरण, वन और वाइल्डलाइफ विभाग में फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का मकसद अग्निवीरों की सेवा के दौरान मिली अनुशासन, स्किल्स और मिलिट्री ट्रेनिंग का फायदा उठाना है।
नीति को लागू करने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एलजी ने चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि वे जरूरी प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक बदलावों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करें। इससे पहले, 8 जून को हुई एक बैठक में संधू ने दिल्ली फायर सर्विस में अग्निवीरों की भर्ती का प्रस्ताव रखा था।
अधिकारियों का मानना है कि यह कदम केंद्र सरकार की सोच के अनुरूप है, जो सेना से रिटायर होने वाले अग्निवीरों को मुख्यधारा में शामिल करने और उनके कौशल का उपयोग करने पर जोर देती है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से न केवल अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि सरकारी विभागों को भी अनुशासन और दक्षता से लैस कर्मी मिलेंगे।
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