सुधीर चौधरी के शो पर गलत पहचान का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि मुकदमा
दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी, उनकी प्रोडक्शन कंपनी और प्रसार भारती (डीडी न्यूज) को मानहानि के एक मुकदमे में समन और नोटिस जारी किए हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी, उनकी प्रोडक्शन कंपनी और प्रसार भारती (डीडी न्यूज) को मानहानि के एक मुकदमे में समन और नोटिस जारी किए हैं। यह मामला डीडी न्यूज पर दिखाए जाने वाले उनके शो "डिकोड" से जुड़ा है, जिसमें एक युवा कार्यकर्ता पर कथित रूप से गलत आरोप लगाए जाने का आरोप है।
20 वर्षीय कार्यकर्ता और यूपीएससी अभ्यर्थी विजय शेरावत ने अदालत में याचिका दायर कर दावा किया है कि सुधीर चौधरी के शो में उन्हें गलत तरीके से पहचाना गया और उनके नाम पर ऐसे बयान थोप दिए गए जो उन्होंने कभी नहीं दिए। याचिका के मुताबिक, शो में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान शेरावत को "संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा... नेपाल बना दिया जाएगा" जैसे नारे लगाने वाला बताया गया और उनकी तस्वीर भी दिखाई गई।
शेरावत का कहना है कि उन्होंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उनके मुताबिक, यह बयान किसी और व्यक्ति का था और अलग कार्यक्रम में कहा गया था। दोनों व्यक्ति दिखने में भी अलग हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रसारण से पहले कोई सत्यापन नहीं किया गया, उन्हें जवाब देने का मौका नहीं दिया गया और निम्न गुणवत्ता वाला फुटेज इस्तेमाल किया गया ताकि पहचान स्पष्ट न हो सके।
शेरावत ने मुकदमे में 5 करोड़ रुपये के नुकसान की मांग की है। साथ ही उन्होंने अंतरिम निषेधाज्ञा की भी मांग की है, ताकि विवादित प्रसारण को आगे टेलीकास्ट, प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत ने याचिका को मुकदमे के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया और अंतरिम राहत वाली अर्जी पर नोटिस जारी किया। अदालत ने सुधीर चौधरी और समाचार चैनल से जवाब मांगा है।
मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। अदालत ने कहा कि अगली तारीख पर अंतरिम राहत पर दलीलें पेश करने के लिए प्रतिवादी पक्ष तैयार रहें।
यह मामला पत्रकारिता में सत्यापन, गलत पहचान और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की सुरक्षा जैसे मुद्दों को एक बार फिर चर्चा में लाता है। अदालत का अंतिम फैसला आने तक दोनों पक्षों के दावे सिर्फ आरोप हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सुधीर चौधरी के शो 'डिकोड' में क्या विवाद है?
20 साल के कार्यकर्ता विजय शेरावत का कहना है कि सुधीर चौधरी के DD न्यूज शो 'डिकोड' में उन्हें गलत तरीके से पहचाना गया। उनके मुताबिक शो में उन्हें ऐसे नारे लगाने वाला दिखाया गया जो उन्होंने कभी नहीं दिए और यह बयान किसी और का था।
विजय शेरावत ने अदालत में क्या मांग की है?
शेरावत ने दिल्ली हाईकोर्ट में 5 करोड़ रुपये के नुकसान की मांग की है। साथ ही उन्होंने अंतरिम निषेधाज्ञा की भी मांग की है ताकि विवादित प्रसारण को आगे प्रसारित न किया जाए।
याचिका में क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं?
शेरावत ने आरोप लगाया है कि प्रसारण से पहले कोई सत्यापन नहीं किया गया, उन्हें जवाब देने का मौका नहीं दिया गया और निम्न गुणवत्ता वाला फुटेज इस्तेमाल किया गया ताकि सही पहचान न हो सके।
अदालत ने अब तक क्या आदेश दिए हैं?
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत ने याचिका को मुकदमे के रूप में दर्ज किया है और सुधीर चौधरी व प्रसार भारती को समन और नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने अंतरिम राहत पर नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
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