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सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड के इस्तेमाल पर सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट आज आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में आधार को सिर्फ पहचान पत्र तक सीमित रखने की मांग की गई है।

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सुप्रीम कोर्ट आज आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान पत्र से आगे बढ़कर नागरिकता, निवास और जन्म तारीख के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है, जबकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान की पुष्टि तक सीमित किया जाए।

याचिका में यह भी कहा गया है कि नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार का इस्तेमाल जन्म तिथि और निवास के प्रमाण के तौर पर करना आधार एक्ट 2016 की धारा 9, RPA 1950 की धारा 23(4) और संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है।

चीफ जस्टिसूर्य कांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर सकती है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि आधार का इस्तेमाल स्कूल एडमिशन, संपत्ति खरीदने, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जैसी प्रक्रियाओं में उम्र, नागरिकता और निवास के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है, जिससे घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों को अन्य दस्तावेज हासिल करने में आसानी हो रही है।

याचिका में वोटर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि फॉर्म-6 के तहत दस्तावेजों की जांच पर्याप्त नहीं है और इससे ऐसे लोगों के नाम भी मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं। याचिका में चुनावी प्रक्रिया में सुधार और एक उच्चस्तरीय निगरानी समिति बनाने का सुझाव दिया गया है।

मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट आज आधार कार्ड के इस्तेमाल पर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।
- याचिका में आधार को सिर्फ पहचान पत्र तक सीमित रखने की मांग की गई है।
- वोटर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं।
- याचिका में चुनावी प्रक्रिया में सुधार और निगरानी समिति बनाने का सुझाव दिया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड पर आज क्या सुनवाई हो रही है?

सुप्रीम कोर्ट आज अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में कहा गया है कि आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ पहचान की पुष्टि के लिए ही किया जाए।

आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है?

याचिका में कहा गया है कि आधार का इस्तेमाल स्कूल एडमिशन, संपत्ति खरीदी, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय उम्र, नागरिकता और निवास के प्रमाण के तौर पर किया जा रहा है। इसके अलावा नए वोटर रजिस्ट्रेशन में भी आधार का इस्तेमाल जन्म तिथि और निवास का सबूत देने के लिए हो रहा है।

याचिका में क्या समस्या बताई गई है?

याचिका में कहा गया है कि आधार का ऐसे इस्तेमाल आधार एक्ट 2016, संविधान और चुनाव कानून के खिलाफ है। इससे घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों को आसानी से दूसरे दस्तावेज मिल जाते हैं। साथ ही, वोटर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया (फॉर्म-6) भी पर्याप्त नहीं है।

याचिकाकर्ता क्या सुधार चाहते हैं?

याचिकाकर्ता चाहते हैं कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ पहचान की पुष्टि तक सीमित किया जाए। साथ ही, वे चुनावी प्रक्रिया में सुधार और एक उच्चस्तरीय निगरानी समिति बनाने का सुझाव दे रहे हैं।

#Supreme Court#india#आधार कार्ड#जनहित याचिका#पहचान पत्र

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