मुजफ्फरनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में अंकित को 3 साल की सजा
मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ छेड़छाड़, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल और अभद्रता करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी अंकित को 3 साल की सजा सुनाई है।
मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ छेड़छाड़, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल और अभद्रता करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी अंकित को 3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मुजफ्फरनगर पुलिस के मुताबिक, पुलिस की प्रभावी पैरवी और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर 29 अक्टूबर 2026 को न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। मामले में आरोपी को कारावास और अर्थदंड, दोनों की सजा दी गई।
पुलिस के अनुसार, 14 दिसंबर 2021 को पीड़ित पक्ष ने खतौली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आर्यपुरी भूड़ निवासी अंकित पुत्र विजय सिंह ने ट्यूशन से लौटते समय 15 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ की।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि अंकित ने किशोरी के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके साथ अभद्रता की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की।
पुलिस ने 16 दिसंबर 2021 को आरोपी अंकित को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय के सामने पेश किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी की और 21 दिसंबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
पुलिस ने बताया कि इस मामले में गवाहों को समय से न्यायालय में पेश कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी प्रदीप बालियान, एडीजीसी दिनेश शर्मा और कोर्ट पैरोकार महिला मुख्य आरक्षी गीता ने पैरवी की।
यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई। एसएसपी सूरज कुमार राय के निर्देशन में पुलिस ने मामले की पैरवी की। एसपी सिटी अमृत जैन और एसपी अपराध इंदु सिद्धार्थ ने कार्रवाई की निगरानी की।
क्षेत्राधिकारी खतौली रुपाली रॉय और थाना प्रभारी दिनेश चंद के नेतृत्व में गवाहों को अदालत में प्रस्तुत कराने और मामले की पैरवी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। पुलिस के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, एडीजे/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, मुजफ्फरनगर ने आरोपी अंकित को तीन वर्ष के कारावास और 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह कार्रवाई अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन और मिशन शक्ति अभियान के तहत की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुजफ्फरनगर में अंकित को कितनी सजा मिली?
विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अंकित को 3 साल के कारावास और 16 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अंकित पर क्या आरोप थे?
अंकित पर 15 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल और अभद्रता करने का आरोप था।
यह मामला कब दर्ज हुआ था?
पीड़ित पक्ष ने 14 दिसंबर 2021 को खतौली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
अंकित को कब गिरफ्तार किया गया था?
पुलिस ने अंकित को 16 दिसंबर 2021 को गिरफ्तार किया था।
अदालत ने इस मामले में फैसला कब सुनाया?
अदालत ने 29 अक्टूबर 2026 को आरोपी को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया।
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