आगरा के खंदौली डबल मर्डर में पति को उम्रकैद की सजा
आगरा के खंदौली डबल मर्डर केस में आरोपी पति मनमोहन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इस सनसनीखेज मामले में दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आगरा के खंदौली डबल मर्डर केस में आरोपी पति मनमोहन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इस सनसनीखेज मामले में दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 2022 का है, जब मनमोहन ने अपनी पत्नी और एक वर्षीय बेटी की हत्या कर दी थी।
पुलिस जांच में सामने आया कि मनमोहन ने पत्नी के चरित्र पर शक और बेटी पर संदेह के चलते यह खौफनाक कदम उठाया। 9-10 अक्तूबर 2022 की रात खंदौली थाना क्षेत्र के पैंतखेड़ा गांव में मां-बेटी की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
अदालत में सुनवाई के दौरान अधिकांश गवाह मुकर गए, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मनमोहन को दोषी करार दिया। इस केस में फोरेंसिक सबूत अहम भूमिका निभा गए, जिससे आरोपी को सजा दिलाने में मदद मिली।
चार साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में अदालत के फैसले को न्याय की जीत माना जा रहा है। पीड़ित परिवार ने फैसले पर राहत जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त सजा से अपराधियों में डर पैदा होगा और समाज में न्याय की उम्मीद बढ़ेगी।
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