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श्रावस्ती में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी 20 साल की कैद की सजा से दोषी

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में घर में घुसकर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है।

श्रावस्ती में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी 20 साल की कैद की सजा से दोषी
Image credit: News Darpan Team

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में घर में घुसकर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। आरोपी कन्हैया लाल पुत्र चंद्रिका प्रसाद निवासी सिटकहना को इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। यह सजा ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत दी गई है।

मामला थाना मल्हीपुर पर साल 2022 में दर्ज किया गया था। मुकदमा संख्या 545/2022 धारा 376, 452, 504, 506 भारतीय दंड संहिता और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज था। आरोप के मुताबिक, कन्हैया लाल ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ जबरदस्ती की, उसे गाली-गलौज की और जान-माल की धमकी भी दी। मामले में लैंगिक उत्पीड़न का भी आरोप था।

माननीय न्यायालय ASJ/SPL POCSO श्रावस्ती ने मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के बाद आरोपी को दोषी पाया। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी और अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह की निगरानी में इस केस को अदालत में मजबूती से पेश किया गया था।

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत महत्वपूर्ण और चिन्हित मामलों में अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम किया जा रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन और पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र भी इस अभियान की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। श्रावस्ती में यह सजा इसी अभियान की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावस्ती में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला क्या है?

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक आरोपी कन्हैया लाल ने घर में घुसकर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। उसने पीड़िता को गाली-गलौज भी की और जान-माल की धमकी भी दी।

आरोपी को कितनी सजा दी गई है?

अदालत ने आरोपी कन्हैया लाल को 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 20,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।

यह मामला कब दर्ज किया गया था?

यह मामला साल 2022 में थाना मल्हीपुर पर दर्ज किया गया था। केस नंबर 545/2022 था जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 452, 504, 506 और POCSO एक्ट की धारा 3/4 लागू की गई थीं।

ऑपरेशन कनविक्शन अभियान क्या है?

यह उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसका मकसद महत्वपूर्ण और चिन्हित मामलों में अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाना है।

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