श्रावस्ती में दहेज हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार
श्रावस्ती जिले में पुलिस ने दहेज हत्या के एक मामले में तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में जिशान पुत्र पप्पू, पप्पू पुत्र रहमतुल्ला और पप्पू की पत्नी शामिल हैं।
श्रावस्ती जिले में पुलिस ने दहेज हत्या के एक मामले में तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में जिशान पुत्र पप्पू, पप्पू पुत्र रहमतुल्ला और पप्पू की पत्नी शामिल हैं। तीनों आरोपी मोहल्ला कोट रियासत कस्बा भिनगा के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन्हें 21 अगस्त 2026 को मोहल्ला कोर्ट रियासत कस्बा भिनगा से गिरफ्तार किया और अदालत में पेश कर दिया।
यह गिरफ्तारी थाना कोतवाली भिनगा पुलिस टीम ने क्षेत्राधिकारी भिनगा भरत पासवान की देखरेख में की। मामला मुकदमा संख्या 399/2026 के तहत बीएनएस की धारा 85 और 80(2) तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज किया गया था। यह शिकायत सिद्धार्थनगर जिले के बिस्कोहर तिराहा रोड रंगरेज मोहल्ला निवासी वादी की तहरीर पर दर्ज हुई थी।
पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती राहुल भाटी के निर्देश पर जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक चन्द्रकेश सिंह और क्षेत्राधिकारी भिनगा भरत पासवान के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक राज प्रकाश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह सफल अभियान चलाया।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक शमशाद अली, हेड कांस्टेबल जुनैद अख्तर, कांस्टेबल विनोद कुमार और महिला आरक्षी निति कुमारी शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित अदालत में पेश कर दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
श्रावस्ती में दहेज हत्या के मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार हुए?
श्रावस्ती जिले में पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें जिशान पुत्र पप्पू, पप्पू पुत्र रहमतुल्ला और पप्पू की पत्नी शामिल हैं।
गिरफ्तार आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं?
तीनों गिरफ्तार आरोपी मोहल्ला कोट रियासत कस्बा भिनगा के रहने वाले हैं।
पुलिस ने आरोपियों को कब गिरफ्तार किया?
पुलिस ने इन आरोपियों को 21 अगस्त 2026 को मोहल्ला कोट रियासत कस्बा भिनगा से गिरफ्तार किया।
इस मामले में कौन सी धाराएं लागू की गई हैं?
मामला बीएनएस की धारा 85 और 80(2) तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमा संख्या 399/2026 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
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