हॉन्ग कॉन्ग में सिंगल-पैरेंट परिवारों के लिए नई नकद मदद योजना शुरू
हॉन्ग कॉन्ग में सिंगल-पैरेंट फैमिली के लिए नई स्कीम, ₹45,000 तक की नकद मदद हॉन्ग कॉन्ग में 1 अक्टूबर से एक नई तीन साल की पायलट स्कीम शुरू होने जा रही है, जिसमें वेलफेयर पाने वालों को ₹45,000 तक की
हॉन्ग कॉन्ग में 1 अक्टूबर से एक नई तीन साल की पायलट स्कीम शुरू होने जा रही है, जिसमें वेलफेयर पाने वालों को ₹45,000 तक की नकद मदद दी जाएगी। इस स्कीम का मकसद लोगों को वेलफेयर पर निर्भरता से निकालकर स्थायी नौकरी की ओर बढ़ावा देना है। इसे कम्युनिटी केयर फंड द्वारा फंड किया गया है।
सिंगल-पैरेंट फैमिली को मिलेगा ज्यादा फायदा
यह स्कीम उन परिवारों के लिए है जो Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) से Working Family Allowance (WFA) प्रोग्राम में शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें पहले साल ₹10,000, दूसरे साल ₹15,000 और तीसरे साल ₹20,000 दिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्रता के नियम पूरे करें।
लॉमेकर टैंग का-पियू ने कहा कि सिंगल-पैरेंट फैमिली को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि WFA के तहत उनके लिए वर्किंग-आवर की शर्तें काफी कम हैं। जहां सामान्य आवेदकों को हर महीने 144 से 192 घंटे काम करना होता है, वहीं सिंगल पैरेंट्स को सिर्फ 36 घंटे काम करना होगा।
टैंग ने लेबर डिपार्टमेंट से अपील की कि वे ऐसी नौकरियां प्राथमिकता से दें जो केयरगिविंग जिम्मेदारियों के साथ मेल खाती हों, जैसे होटल हाउसकीपिंग में फ्लेक्सिबल-आवर की जॉब्स। उन्होंने आफ्टर-स्कूल केयर सर्विसेज का बेहतर इस्तेमाल करने की भी मांग की, ताकि कामकाजी पैरेंट्स को मदद मिल सके।
पात्रता के नियम
इस स्कीम का फायदा लेने के लिए परिवारों को पहले CSSA प्रोग्राम छोड़ना होगा और 12 महीने के अंदर कम से कम दो लगातार WFA एप्लिकेशन को मंजूरी दिलानी होगी। साथ ही, उन्हें इन 12 महीनों में कम से कम 10 महीने WFA पेमेंट लेना होगा।
क्यों है यह स्कीम खास
यह पहल वेलफेयर पाने वालों को आत्मनिर्भर बनाने और सिंगल-पैरेंट फैमिली की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वर्किंग-आवर की शर्तें कम करके और नकद प्रोत्साहन देकर यह स्कीम नौकरी पाना आसान बनाने की कोशिश कर रही है।
लॉमेकर्स ने इस प्रोग्राम का स्वागत किया है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए टारगेटेड जॉब मैचिंग और फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स जैसी अतिरिक्त मदद की मांग की है।
स्रोत: South China Morning Post
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हॉन्ग कॉन्ग की नई स्कीम में सिंगल-पैरेंट फैमिली को कितनी नकद मदद मिलेगी?
यह तीन साल की पायलट स्कीम है जिसमें पहले साल ₹10,000, दूसरे साल ₹15,000 और तीसरे साल ₹20,000 दिया जाएगा। कुल मिलाकर ₹45,000 तक की नकद मदद मिल सकती है।
इस स्कीम के लिए पात्रता के क्या नियम हैं?
परिवारों को पहले CSSA प्रोग्राम छोड़ना होगा और 12 महीने के अंदर कम से कम दो लगातार WFA एप्लिकेशन को मंजूरी दिलानी होगी। साथ ही, 12 महीनों में कम से कम 10 महीने WFA पेमेंट लेना होगा।
सिंगल पैरेंट्स को WFA प्रोग्राम के तहत हर महीने कितने घंटे काम करना होता है?
सिंगल पैरेंट्स को सिर्फ 36 घंटे काम करना होता है, जबकि सामान्य आवेदकों को 144 से 192 घंटे काम करना होता है।
यह स्कीम कब शुरू हो रही है?
यह नई स्कीम 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और तीन साल के लिए एक पायलट प्रोग्राम है।
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