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ग्वालियर: 4 आदतन आरोपी जिला बदर, 4 को बंध पत्र भरने के आदेश

ग्वालियर में 8 आदतन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्रवाई की है।

ग्वालियर कलेक्टर द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन आरोपियों पर कार्रवाई
Image credit: News Darpan Team

ग्वालियर में 8 आदतन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्रवाई की है। इनमें से 4 आदतन आरोपियों को जिला बदर किया गया है, जबकि 4 अन्य आरोपियों को सदाचार बरतने के लिये संबंधित पुलिस थाने में 50, 50 हजार रूपए का बंध पत्र भरने के आदेश दिए गए हैं।

ग्वालियर 24 सितम्बर 2026/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने इस संबंध में पृथक-पृथक आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार, जिन आरोपियों को जिला बदर किया गया है, उन्हें 6 माह की अवधि के लिये ग्वालियर जिला सहित आसपास के जिलों की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान द्वारा आदतन आरोपी पवन उर्फ प्रिंस जाट निवासी ग्राम उर्वा थाना क्षेत्र चीनौर, शैलू उर्फ उपेन्द्र निवासी ग्राम बागवई थाना क्षेत्र भितरवार, शिवदत्त उर्फ धन्से राजावत निवासी शिवनगर घोसीपुरा थाना क्षेत्र जनकगंज और शेरू उर्फ सुरेन्द्र गोस्वामी निवासी दो भाई की दुकान के पास गरम सड़क मुरार को जिला बदर किया गया है।

इन सभी आरोपियों को 6 माह की अवधि के लिये ग्वालियर जिला सहित समीपवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दतिया जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार, इन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही 4 अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की गई है। इन आरोपियों को संबंधित पुलिस थाने में जाकर सदाचार बरतने के लिये 50, 50 हजार रूपए का बंध पत्र भरने के आदेश दिए गए हैं। यह बंध पत्र निर्धारित समय-सीमा के भीतर संपादित करना होगा।

जिन आरोपियों के खिलाफ 50: 50 हजार रूपए के बंध पत्र भरने की कार्रवाई की गई है, उनमें भूरा बाथम निवासी सतीविहार कॉलोनी मछली मंडी लधेड़ी थाना क्षेत्र ग्वालियर, योगेन्द्र उर्फ मोनू सेंगर निवासी गुड़ागुड़ी का नाका सेंगर कॉलोनी थाना क्षेत्र माधौगंज लश्कर, गुरपाल उर्फ गुरूपाल उर्फ गिरपाल निवासी ग्राम दौलतपुर हाल शीतला माता मंदिर रोड चीनौर थाना क्षेत्र चीनौर और सन्नी उर्फ अनिल कमरिया निवासी बुलबुलपुरा घासमंडी ग्वालियर थाना क्षेत्र ग्वालियर शामिल हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने इन सभी आरोपियों के लिये अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। जिला बदर किए गए आरोपियों को तय अवधि तक ग्वालियर और बताए गए समीपवर्ती जिलों की सीमा से बाहर रहना होगा। वहीं, बंध पत्र भरने वाले आरोपियों को संबंधित थाना में जाकर निर्धारित समय-सीमा के भीतर सदाचार बरतने के लिये बंधपत्र संपादित करने के आदेश दिए गए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्वालियर में कितने आदतन आरोपियों पर कार्रवाई हुई है?

ग्वालियर में कुल 8 आदतन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

कितने आरोपियों को जिला बदर किया गया है?

4 आरोपियों को 6 महीने के लिए ग्वालियर और आसपास के भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दतिया जिलों की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।

जिला बदर किए गए आरोपियों के नाम क्या हैं?

पवन उर्फ प्रिंस जाट, शैलू उर्फ उपेन्द्र, शिवदत्त उर्फ धन्से राजावत और शेरू उर्फ सुरेन्द्र गोस्वामी को जिला बदर किया गया है।

बाकी 4 आरोपियों को क्या आदेश दिया गया है?

बाकी 4 आरोपियों को अपने संबंधित पुलिस थाने में जाकर सदाचार बरतने के लिए 50-50 हजार रुपये का बंध पत्र भरने के आदेश दिए गए हैं।

यह कार्रवाई किसके आदेश पर हुई?

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदनों के आधार पर अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।

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