दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण का बड़ा फैसला
दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। जानें भर्ती नियमों में बदलाव के बारे में।
दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने घोषणा की है कि दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सेवा, जेल और वन विभाग की समूह-ग भर्तियों में यह आरक्षण लागू होगा। यह कदम पूर्व अग्निवीरों की देश सेवा को सम्मान देने और उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए उठाया गया है।
इस फैसले को लागू करने के लिए उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में तय किया गया कि भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे, ताकि आरक्षण का क्रियान्वयन समय पर हो सके। सभी संबंधित विभागों को इन बदलावों की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी होगी।
उपराज्यपाल ने कहा कि यह आरक्षण सभी योग्य पूर्व अग्निवीरों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा। उन्होंने इसे उनके अनुभव और कौशल का सही इस्तेमाल करने का एक तरीका बताया। भर्ती किए गए लोगों की विशेष क्षमताओं का उपयोग संबंधित विभागों की ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार किया जाएगा।
यह फैसला न सिर्फ पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा, बल्कि उनके योगदान को भी मान्यता देगा। भर्ती प्रक्रिया में यह बदलाव दिल्ली सरकार के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है, जो देश सेवा में लगे युवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में है।
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