कॉकरोच जनता पार्टी नेता के खिलाफ स्कूल में अनाधिकार घुसने का केस
लातूर जिले में कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके के खिलाफ एफआईआर। स्कूल में बिना इजाजत घुसकर पढ़ाई रोकने का आरोप।
लातूर जिले में कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने औसा तहसील के एक सरकारी स्कूल में बिना इजाजत घुसकर पढ़ाई का काम रोका और स्टाफ को धमकाया।
औसा पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर सैयद शमशादबानो खैरातली (53 साल) की शिकायत पर दर्ज की गई, जो एक जिला परिषद उर्दू स्कूल में शिक्षिका हैं। यह घटना मुंबई से 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर जवाली गांव के जेडपी उर्दू स्कूल में हुई।
स्कूल कैंपेन के दौरान अचानक विजिट
दीपके लातूर जिले के स्कूलों में सीजेपी के चल रहे 'स्कूल ठीक करो' (सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाओ) कैंपेन के तहत दौरा कर रहे हैं।
शिकायत के मुताबिक, दीपके और उनके साथी बिना इजाजत लिए जवाली स्कूल में घुस गए, छात्रों के बीच बैठकर उनसे सवाल पूछे, जिससे पढ़ाई और सरकारी काम में रुकावट आई। सीजेपी नेता ने इसकी वीडियो भी बनाई और बाद में सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, शिकायत में बताया गया।
बदनामी और धमकी के आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि दीपके ने स्कूल की बदनामी की और दावा किया कि उनके दौरे के दौरान दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर क्लासरूम में बिठाया गया था। उन्होंने शिक्षकों को सस्पेंड करवाने की धमकी भी दी।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या ताकत का इस्तेमाल), 329(3) (घर में घुसपैठ), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 356(2) (आपराधिक मानहानि) के तहत केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि आगे की जांच चल रही है।
स्रोत: The Hindu
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके के खिलाफ क्या केस दर्ज हुआ है?
लातूर जिले के औसा में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि दीपके ने सरकारी स्कूल में बिना इजाजत घुसकर पढ़ाई रोकी, स्टाफ को धमकाया और स्कूल की बदनामी की।
यह घटना कहां और किस स्कूल में हुई?
यह घटना जवाली गांव के जेडपी उर्दू स्कूल में हुई, जो मुंबई से 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर लातूर जिले में स्थित है।
दीपके स्कूल में क्यों गए थे?
दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन के तहत सरकारी स्कूलों का दौरा कर रहे थे। इस कैंपेन का मकसद सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना है।
शिकायत किसने दर्ज की थी?
शिकायत सैयद शमशादबानो खैरातली ने दी थी, जो जवाली गांव के जेडपी उर्दू स्कूल में शिक्षिका हैं।
दीपके पर कौन सी कानूनी धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकना), 329(3) (घर में घुसपैठ), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 356(2) (आपराधिक मानहानि) के तहत केस दर्ज किया गया है।
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