श्रावस्ती में महिला की अनिश्चितकालीन धरना, एक मांग पर कार्रवाई शुरू
श्रावस्ती जिले में श्रीमती समादेई पत्नी स्वर्गीय सहजराम निवासी ग्राम हरदत्तनगर गिरन्ट 22 अगस्त से संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय भिनगा के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं।
श्रावस्ती जिले में श्रीमती समादेई पत्नी स्वर्गीय सहजराम निवासी ग्राम हरदत्तनगर गिरन्ट 22 अगस्त से संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय भिनगा के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। उनकी दो मांगों को लेकर प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक मांग न्यायालय में लंबित है जबकि दूसरी मांग पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
श्रीमती समादेई की पहली मांग ग्राम हरदत्तनगर गिरन्ट में गाटा नंबर 2372 में बने मकान और दुकान पर कब्जा दिलाने की है। प्रशासन ने उन्हें कई बार समझाया कि यह मामला सिविल प्रकृति का है और इसमें वाद संख्या 84/2026 सुंदरलाल बनाम समादेई सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। मौजूदा शासनादेशों के मुताबिक न्यायालय के फैसले के बाद ही राजस्व विभाग कार्रवाई कर सकता है।
उप जिलाधिकारी जमुनहा और तहसीलदार जमुनहा ने कई बार बातचीत की लेकिन श्रीमती समादेई ने कोई बात मानने से इनकार कर दिया। 29 अगस्त को जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने भी उन्हें स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेश के बाद ही कार्रवाई संभव है। इसके बावजूद वह धरने पर डटी रहीं।
उनकी दूसरी मांग खलिहान गाटा नंबर 2306 की 0.101 हेक्टेयर भूमि को सुंदरलाल पुत्र तुलसीराम के कब्जे से मुक्त कराने की थी। जिलाधिकारी ने तुरंत उप जिलाधिकारी जमुनहा को कब्जा दिलाने का आदेश दिया। 30 अगस्त को राजस्व टीम ने भूमि की पहचान कर सुंदरलाल द्वारा किए गए अस्थायी अवैध कब्जे को मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही मामलों का निपटारा किया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
श्रावस्ती में महिला धरने पर क्यों बैठी हैं?
श्रीमती समादेई 22 अगस्त से भिनगा के संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। उन्हें अपने मकान-दुकान पर कब्जा दिलवाना है और एक खेत को किसी के अवैध कब्जे से मुक्त कराना है।
पहली मांग के बारे में क्या है?
श्रीमती समादेई को ग्राम हरदत्तनगर गिरन्ट के गाटा नंबर 2372 में बने मकान और दुकान पर कब्जा चाहिए। लेकिन यह केस सिविल कोर्ट में लंबित है (वाद संख्या 84/2026) और अदालत के फैसले के बाद ही प्रशासन कार्रवाई कर सकता है।
दूसरी मांग पर क्या कार्रवाई हुई है?
दूसरी मांग में खलिहान गाटा नंबर 2306 की 0.101 हेक्टेयर भूमि को सुंदरलाल के अवैध कब्जे से मुक्त कराना था। जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया और 30 अगस्त को राजस्व टीम ने अवैध कब्जे को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
प्रशासन ने पहली मांग के लिए क्या जवाब दिया?
उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग सभी ने समझाया कि यह सिविल केस है और कोर्ट के फैसले के बाद ही राजस्व विभाग कुछ कर सकता है। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही मामले का निपटारा होगा।
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