News Darpan भारत का डिजिटल दर्पण
खोज
ताज़ा
हमीरपुर में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण, देशभक्ति का जश्नहमीरपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया गयागुरावली में बंद आंगनवाड़ी केंद्र पर ग्रामीणों का हंगामाकर्नाटक मंत्री ने 15 अगस्त को झंडा फहराने से मांगी छूट, बीजेपी का हमलापिता ने 11 महीने की बेटी को यमुना में फेंका, पत्नी को भी मारने की कोशिशगाजियाबाद में पुलिस-आरोपियों के बीच मुठभेड़, दोनों घायलजर्मनी में हेलिकॉप्टर क्रैश, पायलट की मौतदिल्ली पुलिस ने नेपाल से जुड़े ₹109 करोड़ के चरस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया
Uttarakhand Breaking news Uttrakhand

महिला को चाचा की हिरासत से उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किया रिहा

‘पसंद के खिलाफ शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता’: 23 साल की महिला चाचा की हिरासत से रिहा 23 साल की महिला को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चाचा की कथित हिरासत से रिहा किया उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 23 साल की

News Darpan AI image
News Darpan AI image

‘पसंद के खिलाफ शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता’: 23 साल की महिला चाचा की हिरासत से रिहा

23 साल की महिला को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चाचा की कथित हिरासत से रिहा किया

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 23 साल की एक महिला को रिहा करने का आदेश दिया, जिसने आरोप लगाया था कि उसे उसके चाचा ने दो महीने तक बंद रखा और उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए दबाव बनाया। कोर्ट ने 15 जुलाई को दिए गए फैसले में कहा कि एक बालिग महिला को हिरासत में नहीं रखा जा सकता और न ही उसे जबरन शादी के लिए मजबूर किया जा सकता है।

महिला की मर्जी को कोर्ट ने माना अहम

जस्टिस रविंद्र मैथानी और सिद्धार्थ साह की बेंच ने पुलिस को निर्देश दिया कि महिला और उसके चुने हुए पार्टनर, जो पेशे से ड्राइवर हैं, को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। महिला ने कोर्ट में कहा कि उसे डर है कि अगर उसने शादी की तो उसका परिवार उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “कोर्पस बालिग है। उसे उसकी मर्जी के खिलाफ किसी के द्वारा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। उसे उसकी पसंद के खिलाफ किसी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।”

महिला, जो केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में ग्रेजुएट है, ने कोर्ट को बताया कि उसका जन्म 2003 में हुआ था और उसके चार भाई-बहन हैं। उसने दावा किया कि उसके चाचा और चाची ने उसे दो महीने तक बंद रखा, मारा-पीटा और किसी और से शादी करने के लिए दबाव बनाया। एक महिला कांस्टेबल ने निजी तौर पर उसकी जांच की और पुराने चोटों के निशान की पुष्टि की।

हिंसा की धमकी का आरोप

महिला ने आगे आरोप लगाया कि उसके चाचा ने धमकी दी कि अगर उसने अपने पार्टनर से शादी की तो वे उसे और उसके पार्टनर को मार देंगे। उसने कोर्ट में कहा, “वे जेल में जाएंगे और पैसे खर्च करेंगे, लेकिन हमारी जान वापस नहीं आएगी।” केस में महिला की तरफ से एडवोकेट गौरव सिंह ने पैरवी की।

चाचा के वकील, एडवोकेट विवेक वर्मा ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि परिवार उसकी भलाई के लिए काम कर रहा था। हालांकि, जब कोर्ट ने पूछा कि एक बालिग महिला को क्यों हिरासत में रखा गया, तो वर्मा ने कहा कि अब परिवार उसे उसकी मर्जी के अनुसार शादी करने देने को तैयार है।

मेडिकल जांच का आदेश

चोटों के निशान को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने महिला की मेडिकल जांच का आदेश दिया और रिपोर्ट राज्य के वकील के माध्यम से जमा करने को कहा।

यह फैसला शादी के फैसले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कानूनी सुरक्षा को रेखांकित करता है, खासकर बालिग महिलाओं के लिए, और परिवारों के भीतर जबरन दबाव के मामलों में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है।

स्रोत: Indian Express

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने महिला को किस कारण से रिहा किया?

महिला ने आरोप लगाया था कि उसे उसके चाचा ने दो महीने तक बंद रखा और उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए दबाव बनाया।

महिला की उम्र क्या है?

महिला 23 साल की है।

कोर्ट ने महिला की सुरक्षा के लिए क्या निर्देश दिए?

कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि महिला और उसके चुने हुए पार्टनर को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।

महिला ने अपने चाचा पर क्या आरोप लगाए?

महिला ने आरोप लगाया कि उसके चाचा ने उसे मारा-पीटा और शादी के लिए धमकी दी।

कोर्ट ने महिला की मेडिकल जांच का आदेश क्यों दिया?

कोर्ट ने महिला के चोटों के निशान को ध्यान में रखते हुए मेडिकल जांच का आदेश दिया।

सबसे ज़्यादा पढ़ी गई

  1. 1

    श्रावस्ती में आधार कार्ड सेंटरों पर अवैध वसूली का मामला सामने आया

  2. 2

    गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन

  3. 3

    राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में नवाचार कार्यशाला का आयोजन

  4. 4

    राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में ‘फ्री थिंकर्स क्लब’ की शुरुआत

  5. 5

    शिक्षक पर शराब पीकर स्कूल आने का आरोप, ग्रामीणों का हंगामा

टिप्पणियाँ

अभी कोई टिप्पणी नहीं। पहली टिप्पणी करें।

टिप्पणियाँ समीक्षा के बाद प्रकाशित होती हैं।