तेलंगाना हाईकोर्ट ने मेट्रो कॉरिडोर-VI के अधिग्रहण पर रोक हटाई
HC ने मेट्रो कॉरिडोर-VI के लिए प्रॉपर्टी अधिग्रहण पर रोक हटाई तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस एन.वी.
तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस एन.वी. श्रवण कुमार ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज-II कॉरिडोर-VI के लिए प्रॉपर्टी अधिग्रहण पर मुआवजा देने से रोकने वाले पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। ये कॉरिडोर महात्मा गांधी बस स्टेशन को चंद्रायंगुट्टा से जोड़ेगा और शहर की मेट्रो विस्तार योजना का अहम हिस्सा है।
जनहित और कनेक्टिविटी पर जोर
जज ने कहा कि प्रोजेक्ट को रोकने से मेट्रो रेल नेटवर्क की निरंतरता और प्रभावशीलता पर असर पड़ेगा। इससे लोगों को एकीकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वंचित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट को लागू न करने से शहर के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने वाले नेटवर्क को नुकसान होगा, जो बड़े जनहित को प्रभावित करेगा।
तकनीकी मामलों में अधिकारियों का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का जिक्र करते हुए जस्टिस श्रवण कुमार ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अलाइनमेंट और जमीन अधिग्रहण का फैसला अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो इसके लिए पूरी तरह सर्वे करते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट तकनीकी तौर पर इन प्रोजेक्ट्स की उपयोगिता या व्यवहारिकता का आकलन करने में सक्षम नहीं है। ये काम प्रोजेक्ट लागू करने वाली एजेंसियों के विशेषज्ञों का है।
इस फैसले से हैदराबाद में मेट्रो रेल के फेज-II विस्तार के लिए एक बड़ी रुकावट दूर हो गई है, जिसका मकसद शहरी परिवहन को बेहतर बनाना है।
स्रोत: The Hindu
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