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प्रतापगढ़ पुलिस ने कुख्यात अपराधी को छह महीने के लिए जिले से निकाला

प्रतापगढ़ में पुलिस ने अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक कुख्यात असामाजिक तत्व वीरेन्द्र सरोज को छह महीने के लिए जिले से बाहर निकाल दिया है।

प्रतापगढ़ पुलिस ने कुख्यात अपराधी को छह महीने के लिए जिले से निकाला
Image credit: News Darpan Team

प्रतापगढ़ में पुलिस ने अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक कुख्यात असामाजिक तत्व वीरेन्द्र सरोज को छह महीने के लिए जिले से बाहर निकाल दिया है। जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की अदालत ने पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश जारी किया है। वीरेन्द्र सरोज उर्फ वीरू पासी पुत्र राजाराम सरोज रायपुर भगदरा, थाना लालगंज का रहने वाला है।

अदालत ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत 18 अगस्त 2026 को यह आदेश पारित किया और अभियुक्त को प्रतापगढ़ की सीमा से बाहर भेजने का निर्देश दिया। पुलिस के मुताबिक वीरेन्द्र सरोज के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की रिपोर्ट और बीट सूचना में यह बात सामने आई थी कि उसकी आपराधिक गतिविधियों की वजह से इलाके में लोगों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल फैल गया था।

अदालत के आदेश के मुताबिक अभियुक्त को सूचना मिलने के तीन दिन के अंदर प्रतापगढ़ जनपद की सीमा से बाहर चले जाना होगा। साथ ही उसे अगले छह महीने तक प्रतापगढ़ की सीमा में दाखिल नहीं होने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस पूरी कार्रवाई में थाना लालगंज के प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार और रानीगंज कैथौला चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक दीपक कुमार समेत पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई।

यह कदम प्रतापगढ़ पुलिस की उस मुहिम का हिस्सा है जिसमें अपराध और अपराधियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि आम लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रतापगढ़ पुलिस ने किस अपराधी को जिले से निकाला?

प्रतापगढ़ पुलिस ने वीरेन्द्र सरोज उर्फ वीरू पासी को छह महीने के लिए जिले से निकाल दिया है। वह रायपुर भगदरा, थाना लालगंज का रहने वाला था।

यह आदेश किस कानून के तहत जारी किया गया?

यह आदेश उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की अदालत ने 18 अगस्त 2026 को जारी किया है।

अभियुक्त को जिले से निकलने के लिए कितना समय दिया गया है?

अभियुक्त को सूचना मिलने के तीन दिन के अंदर प्रतापगढ़ जिले की सीमा से बाहर चले जाना होगा और अगले छह महीने तक वापस नहीं आ सकता।

पुलिस ने इस कार्रवाई की वजह क्या बताई?

पुलिस के अनुसार वीरेन्द्र सरोज की आपराधिक गतिविधियों की वजह से इलाके में लोगों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल फैल गया था। उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

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