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मध्य प्रदेश निकाय चुनाव से पहले बदले नियम, जमानत राशि बढ़ी

मध्य प्रदेश में अगले साल प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव से पहले चुनावी प्रक्रिया से जुड़े नियम बदल दिए गए हैं। सरकार ने मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में संशोधन किया है।

मध्य प्रदेश निकाय चुनाव से पहले बदले नियम, जमानत राशि बढ़ी
Image credit: News Darpan Team

मध्य प्रदेश में अगले साल प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव से पहले चुनावी प्रक्रिया से जुड़े नियम बदल दिए गए हैं। सरकार ने मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में संशोधन किया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के बाद महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के उम्मीदवारों को अब पहले से ज्यादा जमानत राशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही नामांकन की समय-सीमा और चुनावी खर्च का हिसाब रखने के नियमों में भी बदलाव किया गया है।

संशोधित नियमों के तहत महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाई गई है। अब नगर निगम महापौर पद के लिए उम्मीदवार को ₹32,000 जमानत राशि जमा करनी होगी। नगर निगम पार्षद पद के लिए यह राशि ₹8,000 तय की गई है। यानी नगरीय चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवारों की जेब अब पहले से ज्यादा ढीली होगी।

नई व्यवस्था में नगर परिषद पार्षद के लिए ₹1,600 जमानत राशि तय की गई है। नगरपालिका परिषद पार्षद के लिए ₹4,800 जमा करने होंगे। वहीं नगर निगम पार्षद पद के लिए ₹8,000 जमानत राशि निर्धारित की गई है। अध्यक्ष पद के लिए भी अलग-अलग श्रेणियों में जमानत राशि तय की गई है। नगर परिषद अध्यक्ष के लिए ₹16,000, नगरपालिका परिषद अध्यक्ष के लिए ₹24,000 और नगर निगम महापौर पद के लिए ₹32,000 जमानत राशि रखी गई है।

महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राहत का प्रावधान भी रखा गया है। इन उम्मीदवारों को निर्धारित जमानत राशि की आधी रकम जमा करनी होगी। यानी जिस पद के लिए सामान्य तौर पर जितनी जमानत राशि तय की गई है, इन वर्गों के उम्मीदवारों से उसका आधा लिया जाएगा।

नामांकन प्रक्रिया को लेकर भी नए नियम लागू किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख, समय और स्थान की सूचना प्रकाशित होने के बाद सातवें दिन को नामांकन की अंतिम तारीख माना जाएगा। इसका मतलब है कि नामांकन के लिए अवधि सात दिन से कम नहीं होगी। अगर सातवां दिन सार्वजनिक अवकाश होता है, तो अगले कार्यदिवस को नामांकन की अंतिम तारीख माना जाएगा।

एक पद के लिए उम्मीदवारों द्वारा कई नामांकन पत्र जमा करने के मामले में भी नियम साफ किया गया है। किसी एक पद के लिए उम्मीदवार अगर दो या उससे अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत करता है, तो एक से अधिक नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त नामांकन पत्र को स्वीकार नहीं करेगा।

चुनावी खर्च को लेकर भी अब अलग व्यवस्था अनिवार्य की गई है। महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के उम्मीदवारों को चुनावी खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा। उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय का लेखा तैयार करना होगा और उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत करना भी अनिवार्य रहेगा। इस तरह नए नियमों में जमानत राशि, नामांकन की समय-सीमा, एक से ज्यादा नामांकन पत्र और चुनावी खर्च के हिसाब से जुड़े प्रावधानों को बदल दिया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मध्य प्रदेश निकाय चुनाव से पहले क्या नियम बदले गए हैं?

सरकार ने नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में बदलाव किया है। अब जमानत राशि बढ़ाई गई है, नामांकन की समय-सीमा साफ की गई है और चुनावी खर्च के लिए अलग बैंक खाता जरूरी किया गया है।

महापौर पद के उम्मीदवार को अब कितनी जमानत राशि जमा करनी होगी?

नगर निगम महापौर पद के उम्मीदवार को अब ₹32,000 जमानत राशि जमा करनी होगी।

पार्षद पद के लिए नई जमानत राशि कितनी है?

नगर परिषद पार्षद के लिए ₹1,600, नगरपालिका परिषद पार्षद के लिए ₹4,800 और नगर निगम पार्षद के लिए ₹8,000 जमानत राशि तय की गई है।

महिला, SC, ST और OBC उम्मीदवारों को क्या राहत मिलेगी?

इन उम्मीदवारों को तय जमानत राशि की आधी रकम ही जमा करनी होगी।

नामांकन और चुनावी खर्च को लेकर नया नियम क्या है?

नामांकन के लिए कम से कम सात दिन का समय मिलेगा। अगर सातवां दिन छुट्टी है तो अगला कार्यदिवस आखिरी तारीख होगा। उम्मीदवारों को चुनावी खर्च के लिए अलग बैंक खाता भी खोलना होगा।

#election rules#जमानत राशि#निकाय चुनाव#मध्य प्रदेश

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