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पैक्ड खाने पर नमक-चीनी-फैट की मात्रा लिखना अनिवार्य, लाल चेतावनी दी जाएगी

FSSAI ने पैक्ड खाद्य पदार्थों पर नमक, चीनी और फैट की मात्रा लिखना अनिवार्य किया। ज्यादा मात्रा वाले प्रोडक्ट पर लाल चेतावनी होगी।

पैक्ड खाने पर नमक-चीनी-फैट की मात्रा लिखना अनिवार्य, लाल चेतावनी दी जाएगी
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अब पैक्ड खाने-पीने की चीजों के पैकेट पर नमक, चीनी और फैट की मात्रा लिखना जरूरी होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार के बाद लिया गया है।

ज्यादा मात्रा वाले प्रोडक्ट पर लाल रंग की चेतावनी

जिन चीजों में तय सीमा से ज्यादा चीनी, फैट या नमक होगा, उन पर पैकेट या कंटेनर के ऊपरी हिस्से में लाल रंग में "हाई शुगर", "हाई फैट" या "हाई साल्ट" की अनिवार्य चेतावनी लिखी होगी। FSSAI ने जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच के सामने छह पन्नों के हलफनामे में यह जानकारी दी और बताया कि इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है।

ये चेतावनी छह कोनों वाली तस्वीर के रूप में दिखेगी ताकि लोग आसानी से पहचान सकें कि किस प्रोडक्ट में ये चीजें ज्यादा हैं। चेतावनी के फॉन्ट का साइज पैकेट के पीछे छपी न्यूट्रिशन टेबल के फॉन्ट से एक पॉइंट बड़ा होगा।

दो चरणों में लागू होगा नियम

यह नियम दो चरणों में लागू किया जाएगा ताकि इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट बदलने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। पहले चरण में वे प्रोडक्ट आएंगे जिनमें दो या उससे ज्यादा चीजें, एडेड फैट, एडेड शुगर या नमक, ज्यादा मात्रा में हैं। दूसरे चरण में वे प्रोडक्ट कवर होंगे जिनमें सिर्फ एक चीज ज्यादा मात्रा में है।

कोर्ट की सुनवाई और छूट

FSSAI ने यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की हाल की फटकार के बाद दाखिल किया। कोर्ट में गैर सरकारी संगठन '3S एंड अवर हेल्थ सोसाइटी' ने याचिका दायर की थी।

सिंगल इंग्रीडिएंट वाले खाने की चीजें और जिनमें नैचुरली फैट, चीनी या नमक ज्यादा होता है, उन्हें इस नियम से छूट होगी। घी, खाने का तेल, गुड़ और शहद जैसे प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आते हैं, हालांकि उन्हें खाद्य सुरक्षा और लेबलिंग के दूसरे नियमों से छूट नहीं होगी। सरकार ने पैक्ड खाने की चीजों पर नियंत्रण सख्त करना शुरू कर दिया है।

स्रोत: Live Hindustan

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पैक्ड खाने पर नमक-चीनी-फैट की जानकारी लिखना अब जरूरी है या नहीं?

हाँ, अब FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पैक्ड खाने-पीने की चीजों के पैकेट पर नमक, चीनी और फैट की मात्रा लिखना अनिवार्य होगा।

अगर किसी प्रोडक्ट में ज्यादा चीनी या नमक है तो क्या होगा?

अगर तय सीमा से ज्यादा चीनी, फैट या नमक होगा तो पैकेट के ऊपरी हिस्से में लाल रंग में 'हाई शुगर', 'हाई फैट' या 'हाई साल्ट' की चेतावनी दी जाएगी। यह चेतावनी छह कोनों वाली तस्वीर के रूप में दिखेगी ताकि लोग आसानी से पहचान सकें।

यह नियम कब से लागू होगा?

यह नियम दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में वे प्रोडक्ट आएंगे जिनमें दो या उससे ज्यादा चीजें ज्यादा मात्रा में हैं। दूसरे चरण में वे प्रोडक्ट कवर होंगे जिनमें सिर्फ एक चीज ज्यादा मात्रा में है।

क्या सभी खाने की चीजों पर यह नियम लागू होगा?

नहीं, सिंगल इंग्रीडिएंट वाले खाने की चीजें और जिनमें नैचुरली फैट, चीनी या नमक ज्यादा होता है, उन्हें इस नियम से छूट होगी। घी, खाने का तेल, गुड़ और शहद जैसे प्रोडक्ट को छूट मिली है।

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