दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक पर ईडी की कार्रवाई रद्द की
दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक और इसके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ विदेशी फंडिंग मामले में ईडी की जांच और एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे स्वतंत्र पत्रकारिता पर सत्ता का दुरुपयोग बताया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक और इसके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दर्ज एफआईआर और ईडी की जांच को रद्द कर दिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने इसे "स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर सत्ता का मनमाना हमला" करार दिया। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के आरोपों को सही मानने के बावजूद यह मामला धोखाधड़ी या विश्वासघात का अपराध नहीं बनता। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि धोखाधड़ी के लिए किसी पक्ष को नुकसान होना चाहिए, लेकिन इस मामले में कोई शिकायतकर्ता ही नहीं है।
न्यूज़क्लिके खिलाफ यह मामला अगस्त 2020 में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप था कि वेबसाइट को अमेरिकी कंपनी वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स LLC से ₹9.59 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मिला। ईडी ने इस मामले में न्यूज़क्लिके दफ्तर और संबंधित व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच में यह भी सामने आया कि न्यूज़क्लिको तीन सालों में कुल ₹38.05 करोड़ का विदेशी फंड मिला।
अगस्त 2023 में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए न्यूज़क्लिक और कई पत्रकारों पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया था। इसके बाद 17 अगस्त 2023 को न्यूज़क्लिके खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
3 अक्टूबर 2024 को इस मामले में प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने इस जांच के दौरान कुल 46 लोगों से पूछताछ की थी। हालांकि, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद न्यूज़क्लिक और पत्रकारिता जगत के लिए यह एक बड़ी राहत मानी जा रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक के खिलाफ कौन सी कार्रवाई रद्द की?
दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक और इसके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ ईडी की जांच और एफआईआर को रद्द किया।
कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के मामले को किस तरह का हमला बताया?
कोर्ट ने इसे 'स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर सत्ता का मनमाना हमला' करार दिया।
न्यूज़क्लिक के खिलाफ मामला कब दर्ज हुआ था?
न्यूज़क्लिक के खिलाफ मामला अगस्त 2020 में दर्ज हुआ था।
इस मामले में न्यूज़क्लिक को कितना विदेशी फंड मिला था?
न्यूज़क्लिक को तीन सालों में कुल ₹38.05 करोड़ का विदेशी फंड मिला था।
कोर्ट ने धोखाधड़ी के लिए क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी के लिए किसी पक्ष को नुकसान होना चाहिए, लेकिन इस मामले में कोई शिकायतकर्ता नहीं है।
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