News Darpan भारत का डिजिटल दर्पण
ताज़ा
मुरैना में खेत की मेड़ विवाद के बाद युवक की मौत, चार घायलमधुबनी में गड्ढे में जाने के बाद बोलेरो पलटी, पुलिस चालक की मौतसीवान में चाय विवाद में 75 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या की खबरबच्चों के विवाद में युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार; कुल्हाड़ी बरामदशामली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी, चालक समेत दो युवकों की मौतशामली में विवाद सुलझाने पहुंची डायल 112 गाड़ी पर पथराव, चालक घायलग्वालियर GRMC में कथित मारपीट के विरोध में जूनियर डॉक्टरों की हड़तालबेटी के इलाज को तीन दिन भटके पिता, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप
Politics Official source बिलासपुर

बिलासपुर में ढाबों के खाने-पीने की अधिकतम दरें तय, उल्लंघन पर कार्रवाई

बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में खाद्य वस्तुओं और ढाबों में परोसे जाने वाले पके भोजन के लिए अधिकतम दरें तय कर दी गई हैं।

बिलासपुर में ढाबों के खाने-पीने की अधिकतम दरें तय, उल्लंघन पर कार्रवाई
Image credit: News Darpan Team

बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में खाद्य वस्तुओं और ढाबों में परोसे जाने वाले पके भोजन के लिए अधिकतम दरें तय कर दी गई हैं। जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निवारण आदेश, 1977 के तहत ये दरें निर्धारित की हैं। सभी करों और अन्य आकस्मिक शुल्कों सहित तय की गई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

जिला दण्डाधिकारी राहुल कुमार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दरों से अधिक कीमत वसूलने वाले दुकानदारों और ढाबा संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले संबंधित कारोबारियों पर भी कार्रवाई होगी।

निर्धारित दरों के अनुसार बकरी एवं भेड़ का मांस 550 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा सकेगा। सूअर के मांस की अधिकतम कीमत 300 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है। तैयार चिकन एवं ब्रॉयलर 250 रुपये प्रति किलोग्राम, बिना तली मछली 230 रुपये प्रति किलोग्राम, तली मछली 450 रुपये प्रति किलोग्राम और जीवित चिकन 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा सकेगा।

ढाबों में मिलने वाली चपाती और अन्य खाद्य वस्तुओं के लिए भी दरें तय की गई हैं। तंदूरी चपाती की कीमत 10 रुपये और तवा चपाती की कीमत 7 रुपये रखी गई है। प्याज अथवा आलू से भरा पूरे आकार का परांठा 30 रुपये में उपलब्ध होगा।

चावल, चपाती, दाल और सब्जी सहित पूर्ण भोजन की कीमत 100 रुपये तय की गई है। पांच व्यंजनों वाली बिलासपुरी धाम की थाली भी 100 रुपये में मिलेगी। चावल की पूरी प्लेट के लिए 50 रुपये, फ्राई दाल के लिए 60 रुपये, मीट करी के लिए 150 रुपये और चिकन करी के लिए 110 रुपये अधिकतम दर निर्धारित की गई है।

स्पेशल सब्जी की कीमत 80 रुपये प्रति प्लेट रखी गई है। मटर-पनीर अथवा पालक-पनीर 100 रुपये प्रति प्लेट की दर से मिलेगा। दो भटूरे सब्जी/छोले एवं दही सहित 60 रुपये में उपलब्ध होंगे। रायता की कीमत 50 रुपये प्रति प्लेट तय की गई है।

खुले पनीर की अधिकतम कीमत 350 रुपये प्रति किलोग्राम और खुले दही की कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। पैकेट में उपलब्ध सभी ब्रांड के दूध और कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री पैकेट पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य के अनुसार करनी होगी।

जिला दण्डाधिकारी ने मीट एवं चिकन करी की एक प्लेट के लिए भी मानक तय किए हैं। एक प्लेट में कम से कम पांच टुकड़ों सहित 200 ग्राम शुद्ध मांस और 100 ग्राम ग्रेवी होना अनिवार्य है। मटर-पनीर और पालक-पनीर जैसे व्यंजनों में कम से कम 100 ग्राम पनीर होना चाहिए।

ब्रेड, दूध सहित पैक की गई वस्तुओं पर विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के अनुसार मूल्य और पैकिंग की तिथि अंकित होनी चाहिए। यह जानकारी पैक पर स्पष्ट रूप से दर्ज होना जरूरी है।

राहुल कुमार ने सभी दुकानदारों, ढाबा संचालकों और संबंधित कारोबारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित मूल्य सूची अपने प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। मूल्य सूची पर मालिक अथवा प्रबंधक के हस्ताक्षर भी सुनिश्चित करने होंगे।

ग्राहक की मांग पर नकद रसीद अथवा बिल देना अनिवार्य होगा। राहुल कुमार ने सभी संबंधित कारोबारियों से निर्धारित दरों का कड़ाई से पालन करने और उपभोक्ताओं से तय मूल्य से अधिक राशि न वसूलने को कहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक माह तक प्रभावी रहेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिलासपुर में ढाबों और खाद्य वस्तुओं की नई दरें कब से लागू हैं?

तय की गई अधिकतम दरें सभी करों और आकस्मिक शुल्कों सहित तत्काल प्रभाव से लागू हैं।

बिलासपुर में पूर्ण भोजन और बिलासपुरी धाम की थाली की कीमत कितनी है?

चावल, चपाती, दाल और सब्जी सहित पूर्ण भोजन और पांच व्यंजनों वाली बिलासपुरी धाम की थाली, दोनों की अधिकतम कीमत 100 रुपये है।

मीट और चिकन करी की एक प्लेट में कितना सामान होना चाहिए?

एक प्लेट में कम से कम पांच टुकड़ों के साथ 200 ग्राम शुद्ध मांस और 100 ग्राम ग्रेवी होनी चाहिए।

दुकानदारों और ढाबा संचालकों को ग्राहकों के लिए क्या नियम मानने होंगे?

उन्हें मूल्य सूची प्रवेश द्वार पर साफ तौर पर लगानी होगी, उस पर मालिक या प्रबंधक के हस्ताक्षर होने चाहिए और ग्राहक की मांग पर नकद रसीद या बिल देना होगा।

तय दरों से ज्यादा कीमत वसूलने पर क्या होगा?

तय दरों से ज्यादा कीमत लेने वाले दुकानदारों, ढाबा संचालकों और संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सबसे ज़्यादा पढ़ी गई

  1. 1

    श्रावस्ती में सपा बैठक में हंगामा, नेता का माइक छीनने का आरोप

  2. 2

    शामली में 50 से ज्यादा दुकानों के नाम कथित फर्जी बिल, लाखों भुगतान

  3. 3

    शामली महिला का रिश्तेदारों पर 15 लाख के जेवर ले जाने का आरोप

  4. 4

    गन्ने की फसल नुकसान और मारपीट के आरोप, डीएम से जांच की मांग

  5. 5

    हाथरस में आयुष्मान संविदा कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन, 22 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार की …

टिप्पणियाँ

अभी कोई टिप्पणी नहीं। पहली टिप्पणी करें।

टिप्पणियाँ समीक्षा के बाद प्रकाशित होती हैं।