असम में 18+ उम्र वालों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा, अवैध घुसपैठ

असम सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए नया आधार कार्ड बनवाने पर रोक लगा दी है। यह फैसला अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए लिया गया है। चाय बागान समुदाय, एसटी, एससी और दिव्यांगों को 1 अप्रैल 2027 तक छूट दी गई है।

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असम सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए नया आधार कार्ड बनवाने पर रोक लगा दी है।

यह फैसला अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए लिया गया है।

चाय बागान समुदाय, एसटी, एससी और दिव्यांगों को 1 अप्रैल 2027 तक छूट दी गई है।

Assam government tightens Aadhaar rules to curb illegal immi · NewsDarpan AI

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असम सरकार ने अवैध घुसपैठ रोकने के लिए आधार कार्ड के नियम सख्त कर दिए हैं। अब राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नया आधार कार्ड नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। सीएम सरमा ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के किसी व्यक्ति को आधार कार्ड लेने के लिए विशेष मंजूरी लेनी होगी। जिला आयुक्त प्रस्ताव भेजेंगे, जिसके बाद राज्य सरकार पात्रता की जांच करेगी।

फिलहाल चाय बागान समुदाय, एसटी, एससी और दिव्यांग लोगों को इस नियम से 1 अप्रैल 2027 तक छूट दी गई है। इन वर्गों के जिन लोगों के पास आधार नहीं है, उन्हें आधार जारी किया जाएगा। इसके बाद इन वर्गों के 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी नया आधार कार्ड नहीं मिलेगा। वहीं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को पहले की तरह आधार कार्ड जारी होते रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले से ही आधार जारी करने की प्रक्रिया को सख्त करने की तैयारी कर रही थी, ताकि अवैध घुसपैठ पर रोक लगाई जा सके।

मुख्य बातें:

  • असम में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नया आधार कार्ड नहीं मिलेगा।
  • चाय बागान समुदाय, एसटी, एससी और दिव्यांगों को 1 अप्रैल 2027 तक छूट दी गई है।
  • 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आधार कार्ड जारी होते रहेंगे।
  • सरकार ने यह कदम अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए उठाया है।