बनारस स्टेट की गद्दी पर विवाद, अदालत ने विष्णुप्रिया की याचिका खारिज की
वाराणसी के अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट संख्या-2 ने बनारस स्टेट की गद्दी और करोड़ों रुपये की संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर चल रहे विवाद में एक अहम फैसला सुनाया है।
वाराणसी के अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट संख्या-2 ने बनारस स्टेट की गद्दी और करोड़ों रुपये की संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर चल रहे विवाद में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने विष्णुप्रिया की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है।
यह विवाद बनारस स्टेट की गद्दी, रामनगर किला, नदेसर पैलेस और अन्य करोड़ों रुपये की संपत्तियों के मालिकाना हक को लेकर है। इस मामले में डॉ. अनंत नारायण सिंह ने दावा किया है कि वह स्वर्गीय महाराजा डॉ. विभूति नारायण सिंह के एकमात्र पुत्र हैं और इसलिए गद्दी तथा सभी संबंधित संपत्तियों पर उनका अधिकार है।
विष्णुप्रिया की ओर से अदालत में अनुरोध किया गया था कि इस मुकदमे को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त कर दिया जाए। लेकिन अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।
अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है कि मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों के दावों की सत्यता का निर्धारण इस प्रारंभिक चरण में संभव नहीं है। इसके लिए विस्तृत साक्ष्यों और गवाहियों की जरूरत होगी।
याचिका खारिज होने के बाद अब यह मामला आगे की नियमित सुनवाई के लिए जारी रहेगा। दोनों पक्ष अपने-अपने दावे और साक्ष्य अदालत में पेश करेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बनारस स्टेट के विवाद में अदालत ने क्या फैसला सुनाया?
वाराणसी के अपर सिविल जज कोर्ट ने विष्णुप्रिया की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले की सत्यता का निर्धारण इस प्रारंभिक चरण में संभव नहीं है और इसके लिए विस्तृत साक्ष्य और गवाहियों की जरूरत होगी।
इस विवाद में क्या-क्या संपत्तियां शामिल हैं?
इस विवाद में बनारस स्टेट की गद्दी, रामनगर किला, नदेसर पैलेस और करोड़ों रुपये की अन्य संपत्तियां शामिल हैं।
डॉ. अनंत नारायण सिंह का क्या दावा है?
डॉ. अनंत नारायण सिंह का दावा है कि वह स्वर्गीय महाराजा डॉ. विभूति नारायण सिंह के एकमात्र पुत्र हैं और इसलिए गद्दी तथा सभी संबंधित संपत्तियों पर उनका अधिकार है।
अदालत ने विष्णुप्रिया की किस मांग को खारिज किया?
विष्णुप्रिया ने अदालत से मांग की थी कि इस मुकदमे को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।
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