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उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग छात्राओं के लिए मुफ्त ई-ट्राईसाइकिल योजना शुरू की

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग छात्राओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें निःशुल्क ई-ट्राईसाइकिल दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग छात्राओं के लिए मुफ्त ई-ट्राईसाइकिल योजना शुरू की
Image credit: News Darpan Team

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग छात्राओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें निःशुल्क ई-ट्राईसाइकिल दी जाएगी। गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने इस पहल की जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और उनके विद्यालय या महाविद्यालय तक जाने-आने को आसान बनाना है।

जिलाधिकारी ने कहा कि कई दिव्यांग छात्राओं को स्कूल और कॉलेज तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस योजना से उनकी दूसरों पर निर्भरता कम होगी और वे सुरक्षित तरीके से अपने शिक्षण संस्थानों तक पहुंच सकेंगी। इससे न केवल उनकी नियमित पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में भी बढ़ोतरी होगी।

योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा की आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए और वह किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो। इसके अलावा, उसकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पढ़ाई का प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।

आवेदन ऑनलाइन https://hwd.uphq.in/Home पर किया जा सकता है। इसके साथ ही, गाजियाबाद के विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय या दिव्यांग हेल्पलाइन नंबर 8791491011 पर भी मदद ली जा सकती है। जिलाधिकारी ने सभी पात्र दिव्यांग छात्राओं और उनके अभिभावकों से समय पर आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग छात्राओं को शिक्षा से जोड़ना और उनकी मुश्किलें कम करना सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के तहत दिव्यांग छात्राओं को क्या मिलता है?

उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत दिव्यांग छात्राओं को मुफ्त ई-ट्राईसाइकिल देती है। इससे छात्राएं स्कूल और कॉलेज तक आसानी से पहुंच सकती हैं।

इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

आवेदन करने के लिए छात्रा की उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए, वह किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो, और उसकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा होनी चाहिए।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पढ़ाई का प्रमाण पत्र ये सभी दस्तावेज जरूरी हैं।

आवेदन कहां और कैसे करते हैं?

आवेदन ऑनलाइन https://hwd.uphq.in/Home पर किया जा सकता है। आप गाजियाबाद के विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय से भी मदद ले सकते हैं या 8791491011 पर कॉल कर सकते हैं।

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