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जमीन का झांसा देकर डेढ़ लाख रुपये चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार

थाना इटियाथोक पुलिस ने सस्ते दाम में जमीन दिलाने का झांसा देकर 1.30 लाख रुपये की चोरी करने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।

जमीन का झांसा देकर डेढ़ लाख रुपये चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार
Image credit: News Darpan Team

थाना इटियाथोक पुलिस ने सस्ते दाम में जमीन दिलाने का झांसा देकर 1.30 लाख रुपये की चोरी करने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1,00,700 रुपये नकद और घटना में इस्तेमाल की गई TVS RAIDER मोटरसाइकिल बरामद की है।

गिरफ्तार अभियुक्तों में शक्ति उर्फ शक्तिराम पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पंचरंन पृथ्वीनाथ चौराहा थाना खरगूपुर, मोटे उर्फ सूर्य नारायन पथरकट पुत्र अमरेश निवासी ग्राम फतेहगढ़ पटखौली थाना खरगूपुर और राधेश्याम उर्फ बाबू जी पुत्र स्व0 गोगे निवासी इमिलिया खरगूपुर महलिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा शामिल हैं। तीनों को शनि देव मन्दिर के पास खरगूपुर रोड़ के बेन्दुली मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

थाना इटियाथोक पुलिस मु0अ0सं0 310/2026 धारा 303(2), 318(4), 317(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही थी। इसी क्रम में पुलिस टीम ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

घटना के मुताबिक, 2 सितंबर 2026 को वादी कफील अहमद पुत्र जलील अहमद निवासी बैजपुर थाना इटियाथोक ने थाना इटियाथोक को लिखित तहरीर दी। तहरीर में बताया गया कि वह अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए गोण्डा स्थित एक निजी हॉस्पिटल आया था। वहां उसकी मुलाकात मोटे पथरकट और शक्ति नामक व्यक्तियों से हुई।

बातचीत के दौरान इन व्यक्तियों ने गांधी चबूतरा के पास सस्ते दाम पर जमीन दिलाने का झांसा दिया। विश्वास में आकर वादी 1,30,000 रुपये लेकर उनके साथ गांधी चबूतरा पहुंचा, जहां दो और व्यक्ति भी मिले। जमीन दिखाने के बहाने इन लोगों ने वादी को काफी देर तक इधर-उधर घुमाया।

जब वादी पेशाब करने गया तो इन लोगों ने उसके बैग से 1,30,000 रुपये निकालकर चोरी कर लिए और सभी मौके से फरार हो गए। वादी ने काफी तलाश की और फोन भी किए लेकिन सभी के मोबाइल बंद मिले। तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

4 सितंबर 2026 को थाना इटियाथोक पुलिस टीम ने तीनों आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,00,700 रुपये नकद और घटना में इस्तेमाल की गई TVS RAIDER मोटरसाइकिल बरामद की। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ अगली कानूनी कार्रवाई की गई।

पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है जो अपने आर्थिक फायदे के लिए भोले-भाले लोगों को सस्ते दाम में जमीन दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते हैं और धोखाधड़ी व चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं।

अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने वादी कफील अहमद को अपने विश्वास में लेकर सस्ते दाम में जमीन दिलाने का झांसा दिया था। 13 अगस्त 2026 को वे पहले ही 1,50,000 रुपये ले चुके थे। 2 सितंबर 2026 को 1,30,000 रुपये लेकर उन्होंने वादी को गांधी चबूतरा के पास बुलाया। वहां जमीन दिखाने के बहाने वादी को इधर-उधर घुमाते रहे और उसके पेशाब करने जाने के दौरान उसके बैग में रखे 1,30,000 रुपये चोरी कर मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए।

चोरी की गई रकम को आपस में बांट लिया गया था और पुलिस से बचने के लिए सभी अभियुक्त अपने घर नहीं गए थे। अभियुक्त शक्तिराम उर्फ शक्ति थाना खरगूपुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके खिलाफ अलग-अलग धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत हैं।

शक्ति उर्फ शक्तिराम के खिलाफ मु0अ0सं0 92/03 धारा 401 भा दं सं 1860 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा, मु0अ0सं0 93/03 धारा 4/25 इंडियन आर्मस एक्ट 1969 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा, मु0अ0सं0 94/03 धारा 4, 25 इंडियन आर्मस एक्ट 1969 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा, मु0अ0सं0 007/07 धारा 458, 380 भा दं सं 1860 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा, मु0अ0सं0 45/08 धारा 489/380 भा दं सं 1860 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा, मु0अ0सं0 139/16 धारा 4, 25 इंडियन आर्मस एक्ट 1969 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा, मु0अ0सं0 383/17 धारा 401 भा दं सं 1860 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा, मु0अ0सं0 389/17 धारा 380, 504 भा दं सं 1860 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा, मु0अ0सं0 76/18 धारा 457, 380 भा दं सं 1860 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा, मु0अ0सं0 143/18 धारा 323, 504 भा दं सं 1860 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा, मु0अ0सं0 76/18 धारा 457, 380 भा दं सं 1860 थाना कौड़िया जनपद गोंडा, मु0अ0सं0 147/18 धारा 323, 504 भा दं सं 1860 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा और मु0अ0सं0 72/19 धारा 3, 25 इंडियन आर्मस एक्ट 1969 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा के मामले दर्ज हैं।

अभियुक्त राधेश्याम उर्फ बाबू जी के खिलाफ मु0अ0सं0 221/2024 धारा 406/411/420 भा0द0वि थाना कोतवाली नगर बलरामपुर और मु0अ0सं0 191/2023 धारा 406/420 भा0द0वि0 थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के मामले दर्ज हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष गौरव तोमर थाना इटियाथोक गोण्डा, उ0नि0 राजेश दूबे, हे0का0 इमरान अहमद, हे0का0 धनन्जय यादव और का0 सूर्यनाथ यादव शामिल थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ये तीनों लोग क्या धोखाधड़ी करते थे?

ये सस्ते दाम में जमीन दिलाने का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। फिर जमीन दिखाने के बहाने उन्हें इधर-उधर घुमाते और उनके बैग से पैसे चोरी करके भाग जाते थे।

इस मामले में कितना पैसा चोरी हुआ था?

पहले 13 अगस्त को 1,50,000 रुपये लिए गए थे। फिर 2 सितंबर को एक और व्यक्ति कफील अहमद से 1,30,000 रुपये चोरी किए गए, कुल 2,80,000 रुपये।

पुलिस ने इनके पास से क्या-क्या बरामद किया?

पुलिस ने 1,00,700 रुपये नकद और घटना में इस्तेमाल की गई TVS RAIDER मोटरसाइकिल बरामद की।

ये तीनों कौन हैं और कहां से गिरफ्तार हुए?

शक्ति उर्फ शक्तिराम, मोटे उर्फ सूर्य नारायन और राधेश्याम उर्फ बाबू जी नाम के तीनों को शनि देव मंदिर के पास खरगूपुर रोड़ के बेंदुली मोड़ से गिरफ्तार किया गया था।

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