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औद्योगिक क्षेत्रों में रो-हाउस और आवासीय प्लॉट पर रोक, सिर्फ फ्लैट बनेंगे

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में अब रो-हाउस और आवासीय प्लॉट विकसित करने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार ने औद्योगिक जमीन के आवंटन और उसके आवासीय इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।

औद्योगिक क्षेत्रों में रो-हाउस और आवासीय प्लॉट पर रोक, सिर्फ फ्लैट बनेंगे
Image credit: News Darpan Team

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में अब रो-हाउस और आवासीय प्लॉट विकसित करने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार ने औद्योगिक जमीन के आवंटन और उसके आवासीय इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय निर्माण के लिए सिर्फ बहुमंजिला फ्लैट बनाने का विकल्प रहेगा।

इन बहुमंजिला इमारतों में भी बिल्डर केवल सिंगल बेडरूम और डबल बेडरूम श्रेणी के फ्लैट बना सकेंगे। यानी औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाएं विकसित करने वाले बिल्डरों को अब तय नियमों के मुताबिक ही निर्माण करना होगा। रो-हाउस और अलग-अलग आवासीय प्लॉट काटकर बेचने का विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा।

राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं के विकास को लेकर नए प्रावधान तय किए हैं। इन प्रावधानों का असर उन बिल्डरों और निवेशकों पर पड़ेगा, जो औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाएं विकसित करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें अपनी योजनाओं में बहुमंजिला फ्लैट और तय आवासीय श्रेणियों का ही ध्यान रखना होगा।

नए नियमों के मुताबिक, औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय इस्तेमाल के लिए अलग-अलग प्लॉट काटकर बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह रो-हाउस भी नहीं बनाए जा सकेंगे। इसके बजाय आवासीय परियोजनाओं को बहुमंजिला इमारतों के रूप में विकसित करना होगा। इससे औद्योगिक जमीन के इस्तेमाल को एक तय प्रारूप में रखने पर जोर दिया गया है।

औद्योगिक क्षेत्रों में बनने वाले फ्लैट भी सीमित श्रेणियों में ही रखे गए हैं। इनमें सिंगल बेडरूम और डबल बेडरूम वाले फ्लैट शामिल हैं। सरकार के नए नियमों में बड़े आकार के आवासीय विकल्पों को लेकर क्या प्रावधान होंगे, इसकी जानकारी संबंधित नियमों के विस्तृत अध्ययन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

राज्य सरकार ने आवासीय परियोजनाओं के साथ औद्योगिक जमीन के आवंटन को लेकर भी नए नियम निर्धारित किए हैं। इसका मतलब है कि औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटित कराने वाले निवेशकों और वहां आवासीय निर्माण करने वाले डेवलपर्स को नए प्रावधानों के अनुसार अपनी योजनाएं तैयार करनी होंगी।

सरकार के इस फैसले के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन के आवंटन और उसके आवासीय इस्तेमाल की प्रक्रिया नए नियमों के दायरे में होगी। अब यहां आवासीय विकास रो-हाउस या प्लॉट आधारित मॉडल के बजाय बहुमंजिला फ्लैट के रूप में ही किया जा सकेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

औद्योगिक क्षेत्रों में अब किस तरह के आवासीय निर्माण की अनुमति होगी?

औद्योगिक क्षेत्रों में अब सिर्फ बहुमंजिला फ्लैट बनाने की अनुमति होगी।

क्या औद्योगिक क्षेत्रों में रो-हाउस बनाए जा सकेंगे?

नहीं, नए नियमों के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में रो-हाउस बनाने की अनुमति नहीं होगी।

औद्योगिक क्षेत्रों में कौन-से फ्लैट बनाए जा सकेंगे?

बिल्डर सिर्फ सिंगल बेडरूम और डबल बेडरूम श्रेणी के फ्लैट बना सकेंगे।

क्या औद्योगिक जमीन पर अलग-अलग आवासीय प्लॉट काटकर बेचे जा सकेंगे?

नहीं, आवासीय इस्तेमाल के लिए अलग-अलग प्लॉट काटकर बेचने की अनुमति नहीं होगी।

#आवासीय प्लॉट#औद्योगिक क्षेत्र

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