मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अभियान, 10 अक्टूबर तक मौका
मध्यप्रदेश में नए और छूटे हुए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।
मध्यप्रदेश में नए और छूटे हुए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस अभियान के तहत वे युवा भी फॉर्म-6 के जरिए आवेदन कर सकेंगे, जो 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं। पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं के लिए यह नाम जुड़वाने का मौका है। इसके अलावा, किसी कारण से मतदाता सूची में नाम छूटे पात्र नागरिक भी फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने की सुविधा ECINET ऐप, वोटर्स पोर्टल और बीएलओ के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों के साथ-साथ स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थानों में भी शिविर लगाए जाएंगे। इन माध्यमों से नए नाम जोड़ने और जरूरी आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी।
आयोग के अनुसार, SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कंटीन्यूअस अपडेट के तहत नाम जोड़ने और मतदाता सूची में संशोधन से जुड़े आवेदन लिए जा रहे हैं। मौजूदा मतदाता सूची में किसी तरह के संशोधन के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस चरण में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ SIR वाला घोषणा-पत्र देने की जरूरत नहीं है। यानी नया नाम जोड़ने या मौजूदा जानकारी में संशोधन के लिए इन दोनों फॉर्म के साथ SIR का घोषणा-पत्र जमा करना जरूरी नहीं होगा।
आंकड़ों के मुताबिक, SIR के बाद 21 फरवरी 2026 को मध्यप्रदेश में 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 मतदाता थे। 1 अक्टूबर 2026 तक यह संख्या बढ़कर 5 करोड़ 42 लाख 62 हजार 169 हो गई। इस तरह प्रदेश में करीब 2.81 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई है।
जिन पात्र नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वे 10 अक्टूबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। जानकारी या सहायता के लिए चुनाव आयोग की हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अभियान कब तक चलेगा?
यह अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।
कौन लोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं?
पात्र नए मतदाता, छूटे हुए नागरिक और वे युवा जो 1 जनवरी 2027 को 18 साल के हो जाएंगे, आवेदन कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए किस फॉर्म का इस्तेमाल होगा?
नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। मौजूदा जानकारी में बदलाव के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कहां किया जा सकता है?
आवेदन ECINET ऐप, वोटर्स पोर्टल और बीएलओ के माध्यम से किया जा सकता है।
वोटर लिस्ट से जुड़ी मदद के लिए किस नंबर पर संपर्क करें?
जानकारी या सहायता के लिए चुनाव आयोग की हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
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