एसटीएफ के मुताबिक खेत से 101 गांजे के पौधे जब्त, आरोपी फरार
एसटीएफ इंदौर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खेत में गांजे के पौधों की खेती पकड़ी है। टीम ने आरोपी हरेसिंह पिता धन्ना के खेत से कुल 101 नग हरे गांजे के पौधे जब्त किए हैं।
एसटीएफ इंदौर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खेत में गांजे के पौधों की खेती पकड़ी है। टीम ने आरोपी हरेसिंह पिता धन्ना के खेत से कुल 101 नग हरे गांजे के पौधे जब्त किए हैं। इन पौधों का कुल वजन 111.76 कि ग्राम बताया गया है। जब्त गांजे के पौधों की कीमत लगभग ₹500,000 है।
एसटीएफ के अनुसार, आरोपी हरेसिंह पिता धन्ना भीलाला निवासी निकमपूरा ग्राम धनौरा तहसील मनावर जिला धार है। कार्रवाई के बाद से आरोपी अपने पते से फरार है। उसे फरार आरोपी बताया गया है।
अवैध मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ, मध्यप्रदेश डी. श्रीनिवास वर्मा, उप पुलिस महानिरीक्षक राहुल लोढ़ा, सहायक पुलिस महानिरीक्षक राजेश भदौरिया एवं पुलिस अधीक्षक एसटीएफ इकाई इंदौर मानसिंह ठाकुर के निर्देशन में चल रहा है। इस अभियान में उप पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चौहान का मार्गदर्शन भी है।
इसी क्रम में निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह बघेल के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। दिनांक 26.10.2026 को टीम ने आरोपी हरेसिंह पिता धन्ना के खेत पर कार्रवाई की। तलाशी के दौरान खेत से 101 नग हरे गांजे के पौधे मिले। टीम ने सभी पौधों को जब्त कर लिया। जब्त सामग्री का कुल वजन 111.76 कि ग्राम और कीमत लगभग ₹500,000 दर्ज की गई है।
आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी हरेसिंह पिता धन्ना भीलाला के फरार होने के कारण पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
इस कार्रवाई में निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह बघेल, सउनि ओमप्रकाश क्षीरसागर, सउनि अनूप तिवारी, प्रधान आरक्षक आदर्श दीक्षित, प्रधान आरक्षक सतीश परिहार, प्रधान आरक्षक टीकाराम वर्मा, आरक्षक सचिन भदौरिया, आरक्षक हेमन्त वर्मा, आरक्षक पिन्टु जाट और आरक्षक ओमप्रकाश महावर की सराहनीय भूमिका रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एसटीएफ ने खेत से क्या जब्त किया?
एसटीएफ इंदौर ने खेत से गांजे के 101 हरे पौधे जब्त किए।
जब्त गांजे के पौधों का वजन और कीमत कितनी है?
पौधों का कुल वजन 111.76 किलोग्राम और कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है।
मामले में आरोपी कौन है?
मामले में आरोपी हरेसिंह पिता धन्ना भीलाला है, जो धार जिले के निकमपूरा गांव का रहने वाला है।
आरोपी के खिलाफ कौन-सी कार्रवाई की गई?
आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई के बाद वह फरार है।
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