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हाथरस में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, तीन ध्वस्त

हाथरस में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद के विनियमित क्षेत्र में नियमों और निर्धारित मानकों के विपरीत विकसित की जा रही कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला।

हाथरस में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, तीन ध्वस्त
Image credit: News Darpan Team

हाथरस में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद के विनियमित क्षेत्र में नियमों और निर्धारित मानकों के विपरीत विकसित की जा रही कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इसी कार्रवाई के तहत तीन कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि मानकों का पालन नहीं करने वाली अन्य कॉलोनियों के खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम राज बहादुर सिंह ने बताया कि अवैध रूप से विकसित की गई कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी कॉलोनियों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अन्य कॉलोनियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम राज बहादुर सिंह के अनुसार, जिन तीन कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, उनमें पहली कॉलोनी मां शारदे के नाम से है। इसके संचालक राकेश पराशर बताए गए हैं। दूसरी कॉलोनी गंगा रेनबो है, जिसका संबंध रामनिवास से बताया गया है।

तीसरी कॉलोनी लहरा रोड स्थित गढ़ी तमन्ना क्षेत्र में है। इस कॉलोनी को रोहित कुमार द्वारा विकसित किया गया था। प्रशासन ने इन तीनों कॉलोनियों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान मानकों के विपरीत विकसित की गई कॉलोनियों को लेकर प्रशासन ने अपना रुख स्पष्ट किया।

एसडीएम ने बताया कि निर्धारित मानकों के बिना विकसित की जाने वाली कॉलोनियों में सड़क, जल निकासी और अन्य जरूरी जनसुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती। ऐसे में इन कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुविधाओं की कमी के कारण लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं।

प्रशासन के मुताबिक, मानकों के विपरीत विकसित की गई कॉलोनियों का असर प्रशासन और नगर पालिका की व्यवस्था पर भी पड़ता है। ऐसी कॉलोनियों में जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होने पर प्रशासन और नगर पालिका की व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। इसी वजह से विनियमित क्षेत्र में नियमों का पालन नहीं करने वाली कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर करें। लोगों को यह भी देखना चाहिए कि संबंधित कॉलोनी संबंधित विभाग से स्वीकृत है या नहीं। इसके साथ ही यह जांचना जरूरी है कि कॉलोनी में सड़क, जल निकासी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था है या नहीं।

प्रशासन ने कहा है कि बिना निर्धारित मानकों के विकसित की गई कॉलोनियों में पैसा लगाने से लोगों को भविष्य में कानूनी और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी से जुड़े जरूरी दस्तावेज और स्वीकृति की जानकारी लेनी चाहिए।

एसडीएम राज बहादुर सिंह ने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिन कॉलोनियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके संबंध में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने मानकों के विपरीत विकसित की जा रही कॉलोनियों के संचालकों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हाथरस में प्रशासन ने कितनी कॉलोनियों पर कार्रवाई की?

प्रशासन ने नियमों और तय मानकों के खिलाफ विकसित की गई तीन कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।

जिन तीन कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई, उनके नाम क्या हैं?

इनमें मां शारदे, गंगा रेनबो और लहरा रोड के गढ़ी तमन्ना क्षेत्र की एक कॉलोनी शामिल है।

प्रशासन ने किन कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की है?

प्रशासन ने बिना तय मानकों के विकसित की जा रही और अवैध निर्माण वाली कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

प्लॉट खरीदने से पहले लोगों को क्या जांचना चाहिए?

लोगों को कॉलोनी की वैधता, संबंधित विभाग की मंजूरी, जरूरी दस्तावेज और सड़क व जल निकासी जैसी सुविधाओं की जांच करनी चाहिए।

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