गाजियाबाद: घर में घुसे पालतू कुत्ते के मां-बेटे पर हमले का आरोप, दंपति पर केस
शिप्रा सनसिटी में महिला ने बहू और करीब एक वर्षीय पोते पर कुत्ते के हमले का आरोप लगाया। उपलब्ध एफआईआर प्रति में पड़ोसी दंपति के खिलाफ केस दर्ज है।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शिप्रा सनसिटी में पालतू कुत्ते के घर में घुसकर एक महिला और उसके करीब एक वर्षीय बेटे पर हमला करने का आरोप सामने आया है। शिकायतकर्ता शशि कल्याण के अनुसार, घटना के समय उनकी बहू और पोता उनके साथ थे। उपलब्ध कराई गई एफआईआर की प्रति में पड़ोसी हितेन्द्र जैन और उनकी पत्नी पूजा जैन के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में मामला दर्ज होने का उल्लेख है। कुत्ते से बचाव के दौरान शुरू हुआ विवाद गाली-गलौज, ईंट फेंकने और धमकी देने के आरोपों तक पहुंचा।

17 अक्टूबर की शाम की घटना का आरोप
शशि कल्याण ने शिकायत में स्वयं को सेवानिवृत्त लेखाधिकारी और अकेले रहने वाली विधवा बताया है। उनके मुताबिक, उनकी बहू और करीब एक वर्षीय पोता लगभग एक महीने के लिए उनके यहां आए हुए थे। 17 अक्टूबर 2026 को शाम करीब 6:10 बजे वह दोनों के साथ घर से बाहर निकल रही थीं। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोसी का पालतू कुत्ता घर के अंदर घुस आया और बहू तथा छोटे बच्चे की ओर आक्रामक होकर हमला करने लगा।
बचाव में छोटा पत्थर उठाने की बात
शिकायत में कहा गया है कि अपनी और परिवार की तत्काल सुरक्षा के लिए उन्होंने बचाव में एक छोटा पत्थर उठाया। इसके बाद हितेन्द्र जैन पर बड़ी ईंट और ईंट के टुकड़े उनकी ओर फेंकने का आरोप लगाया गया है। शशि कल्याण ने लिखा है कि उन्होंने फेंकी गई बड़ी ईंट की तस्वीर शिकायत के साथ संलग्न की। उनका कहना है कि इस घटनाक्रम से बहू और छोटा बच्चा बेहद डर गए तथा परिवार की सुरक्षा को लेकर भय पैदा हो गया।
गाली-गलौज और धमकी देने के भी आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि हितेन्द्र और पूजा जैन ने घर के बाहर सार्वजनिक गली में ऊंची आवाज में गाली-गलौज की। पूजा पर अपने पति को उकसाने और हितेन्द्र पर प्रभावशाली परिचितों का हवाला देकर डराने का भी आरोप है। शिकायत में आसपास मौजूद लोगों तथा शोर सुनकर बाहर आए पड़ोसियों और किरायेदारों के बयान लेने का अनुरोध किया गया है। इन आरोपों पर आरोपी पक्ष की प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध नहीं है।
पहले भी कुत्ते को खुला छोड़ने की शिकायत
शशि कल्याण के अनुसार, कुत्ते को पहले भी बिना पट्टे और नियंत्रण के छोड़ा जाता रहा है तथा वह कई बार उनके घर में घुस चुका है। उन्होंने पहले की शिकायतों और पड़ोसियों तथा आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का उल्लेख किया है। शिकायत में कहा गया है कि 18 अक्टूबर की सुबह समाधान के लिए बैठक रखी गई थी, लेकिन हितेन्द्र उसमें नहीं आए। इसके बाद औपचारिक पुलिस शिकायत देने का निर्णय हुआ।
एफआईआर की प्रति में क्या दर्ज है
उपलब्ध प्रति के पहले पृष्ठ पर एफआईआर संख्या 0871/2026, पंजीकरण 18 अक्टूबर 2026 की रात 11:03 बजे और भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 291, 131, 352 तथा 351(2) दर्ज हैं। रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई शिकायत और एफआईआर की प्रति पर आधारित है; प्रति का पुलिस रिकॉर्ड से स्वतंत्र प्रमाणीकरण नहीं हुआ है। आरोपों को सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। देखे गए दस्तावेज में काटने से चोट, इलाज या गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं है। परिवार ने जांच, कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
घटना कहां और कब हुई?
यह घटना गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शिप्रा सनसिटी में 17 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 6:10 बजे होने का आरोप है।
कुत्ते ने किन लोगों पर हमला किया?
शिकायत के मुताबिक, घर में घुसे पालतू कुत्ते ने एक महिला की बहू और करीब एक वर्षीय पोते पर हमला करने की कोशिश की।
मामले में किन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है?
एफआईआर की प्रति के मुताबिक, पड़ोसी हितेन्द्र जैन और उनकी पत्नी पूजा जैन के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में मामला दर्ज है।
एफआईआर में क्या धाराएं दर्ज हैं?
एफआईआर संख्या 0871/2026 में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 291, 131, 352 और 351(2) दर्ज हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
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