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चंदौसी में बिना लाइसेंस प्रतिष्ठान से 2700 बोतल पानी जब्त, मिसब्रांडेड बताया

संभल जिले के चंदौसी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना वैध लाइसेंस चल रहे एक प्रतिष्ठान पर छापेमारी कर लगभग 2700 बोतल पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जब्त किया है।

चंदौसी में बिना लाइसेंस प्रतिष्ठान से 2700 बोतल पानी जब्त, मिसब्रांडेड बताया
Image credit: News Darpan Team

संभल जिले के चंदौसी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना वैध लाइसेंस चल रहे एक प्रतिष्ठान पर छापेमारी कर लगभग 2700 बोतल पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जब्त किया है। विभाग के मुताबिक, मौके पर रखा गया पानी प्रथम दृष्टया मिथ्याछाप यानी मिसब्रांडेड पाया गया। कार्रवाई के बाद प्रतिष्ठान का कारोबार भी बंद करा दिया गया।

रजत मल्होत्रा की रिपोर्ट के अनुसार, जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देशों के क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को यह कार्रवाई की। विभाग की टीम को चंदौसी स्थित गुरु कृपा नामक प्रतिष्ठान में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के कारोबार की जानकारी मिली थी।

प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त (खाद्य) मानवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। जांच के दौरान यह प्रतिष्ठान बिना किसी वैध खाद्य लाइसेंस के संचालित पाया गया।

टीम को मौके पर GK Premium ब्रांड का पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर रखा मिला। विभाग के अनुसार, यह पानी प्रथम दृष्टया मिथ्याछाप / मिसब्रांडेड पाया गया। इसके बाद टीम ने मौके से लगभग 2700 बोतल पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को तत्काल जब्त कर लिया।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब्त पानी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। विभाग का कहना है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सहायक आयुक्त मानवेन्द्र सिंह ने बताया, “बिना लाइसेंस और बिना मानकों के पैकेज्ड पानी बेचना जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।”

खाद्य विभाग की इस अचानक कार्रवाई से बिना लाइसेंस पानी और कोल्ड ड्रिंक का कारोबार कर रहे व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों से वैध लाइसेंस लेकर ही कारोबार करने की अपील की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चंदौसी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने क्या जब्त किया?

विभाग ने लगभग 2700 बोतल पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जब्त किया।

यह कार्रवाई किस प्रतिष्ठान पर हुई?

यह कार्रवाई चंदौसी स्थित गुरु कृपा नामक प्रतिष्ठान पर हुई।

प्रतिष्ठान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

प्रतिष्ठान बिना वैध खाद्य लाइसेंस के चल रहा था, इसलिए वहां का कारोबार बंद करा दिया गया।

जब्त पानी के नमूनों का क्या होगा?

पानी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी।

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