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Uttar Pradesh Official source कानपुर नगर

कानपुर में स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

कानपुर नगर में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोटपा अधिनियम-2003 के प्रावधानों को सख्ती से लागू कराया जाएगा।

कानपुर में स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों पर होगी कार्रवाई
Image credit: News Darpan Team

कानपुर नगर में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोटपा अधिनियम-2003 के प्रावधानों को सख्ती से लागू कराया जाएगा। इसके तहत स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई होगी। 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचना भी अपराध माना गया है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी ने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में 60×30 सेंटीमीटर आकार का ‘यहां धूम्रपान करना अपराध है’ बोर्ड लगाना अनिवार्य है। इस बोर्ड के नीचे शिकायत के लिए नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर और विभाग का नाम भी साफ तौर पर लिखा होना चाहिए।

सीएमओ ने बताया कि तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। यानी तंबाकू उत्पादों का सीधा या परोक्ष प्रचार नहीं किया जा सकता। पहली बार उल्लंघन पर 1,000 रुपये तक जुर्माना या दो वर्ष तक की सजा अथवा दोनों का प्रावधान है। अगर दोबारा उल्लंघन होता है, तो 5,000 रुपये तक जुर्माना और पांच वर्ष तक की सजा हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रचार सामग्री भी जब्त की जाएगी।

18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। इस नियम को लागू कराने के लिए प्रत्येक तंबाकू विक्रेता को अपनी दुकान पर इससे संबंधित 60×30 सेंटीमीटर आकार का चेतावनी बोर्ड लगाना होगा। यह बोर्ड दुकान पर इस तरह लगाया जाना जरूरी है कि लोगों को नियम की जानकारी साफ दिख सके।

इसी तरह सभी शैक्षणिक संस्थानों की बाहरी सीमा से 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू की बिक्री रोकने के लिए विद्यालयों के मुख्य द्वार पर भी निर्धारित चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचे जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

कोटपा अधिनियम के तहत बिना 85 प्रतिशत चित्रित स्वास्थ्य चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री प्रतिबंधित है। अगर कोई इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो पहली बार 500 रुपये तक जुर्माना या एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। दोबारा उल्लंघन होने पर 1,000 रुपये तक जुर्माना और दो वर्ष तक की सजा हो सकती है।

खुली सिगरेट की बिक्री भी प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर ₹200 तक जुर्माना लग सकता है, जबकि खुली सिगरेट बेचने पर ₹1,000 जुर्माना तय है।

सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने साफ किया कि कोटपा अधिनियम के तहत निर्धारित साइनेज और चेतावनी बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग, संस्थान और तंबाकू विक्रेता की होगी। उन्होंने कहा कि जनपद में कोटपा अधिनियम-2003 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कानपुर में स्कूलों के पास तंबाकू बेचने पर क्या कार्रवाई होगी?

कानपुर में स्कूलों और शिक्षण संस्थानों की बाहरी सीमा से 100 गज के अंदर तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों पर कोटपा अधिनियम-2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

क्या 18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचना अपराध है?

हां, 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। हर तंबाकू विक्रेता को दुकान पर इस नियम का 60×30 सेंटीमीटर का चेतावनी बोर्ड लगाना होगा।

सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने पर कितना जुर्माना लगेगा?

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

तंबाकू के विज्ञापन पर क्या नियम है?

तंबाकू उत्पादों के सीधे या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूरी तरह रोक है। पहली बार उल्लंघन पर 1,000 रुपये तक जुर्माना या दो साल तक की सजा या दोनों हो सकते हैं। दोबारा उल्लंघन पर 5,000 रुपये तक जुर्माना और पांच साल तक की सजा हो सकती है।

खुली सिगरेट बेचने पर क्या जुर्माना है?

खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

#tobacco#कानपुर#कोटपा अधिनियम#जुर्माना#धूम्रपान

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