हाथरस में 24 घंटे के भीतर राशन पहुंचाने के डीएम ने दिए निर्देश
हाथरस में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत डिपो से उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था की समीक्षा की गई।
हाथरस में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत डिपो से उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने अधिकारियों और परिवहन ठेकेदारों के साथ समीक्षा बैठक कर खाद्यान्न की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एवं एसडब्ल्यूसी डिपो से खाद्यान्न डिस्पैच होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित उचित दर विक्रेता तक खाद्यान्न पहुंच जाना चाहिए। खाद्यान्न पहुंचने के बाद जियोफेन्स क्षेत्र में उसकी प्राप्ति सुनिश्चित कराई जाए। इसके साथ ही ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्राप्ति तत्काल दर्ज कराई जाए।
बैठक में ई-पीओडी समय से पूर्ण नहीं होने और खाद्यान्न की प्राप्ति में देरी का मुद्दा भी सामने आया। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और सिंगल स्टेज परिवहन ठेकेदारों को व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न का उठान निर्धारित समय सीमा में हर हाल में पूरा कराया जाना चाहिए। खाद्यान्न के उठान में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि आगे की वितरण व्यवस्था समय पर पूरी की जा सके।
उन्होंने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देशित किया कि सिंगल स्टेज परिवहन ठेकेदारों के माध्यम से पर्याप्त संख्या में जीपीएस युक्त ट्रकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। इन ट्रकों के जरिए खाद्यान्न का समय से उठान कराया जाए। साथ ही आगामी महीनों के खाद्यान्न का उठान भी निर्धारित तिथि से पहले पूरा कराने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए।
जिलाधिकारी ने परिवहन ठेकेदारों को भी स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर परिवहन ठेकेदार निर्धारित रोस्टर के अनुसार पर्याप्त ट्रक उपलब्ध नहीं कराते हैं और इसके कारण खाद्यान्न उठान में देरी होती है, तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र लाभार्थियों को समय से खाद्यान्न उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। इसलिए डिपो से खाद्यान्न के उठान, परिवहन और उचित दर विक्रेताओं तक उसकी आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया तय समय के अनुसार होनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। ई-पॉस मशीन पर प्राप्ति दर्ज कराने और ई-पीओडी समय से पूरा कराने की प्रक्रिया पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी सहित सिंगल स्टेज परिवहन ठेकेदारों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाथरस में राशन कितने समय के भीतर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं?
एफसीआई और एसडब्ल्यूसी डिपो से खाद्यान्न निकलने के 24 घंटे के भीतर उसे संबंधित उचित दर विक्रेता तक पहुंचाना होगा।
राशन पहुंचने के बाद क्या प्रक्रिया पूरी करनी होगी?
जियोफेन्स क्षेत्र में खाद्यान्न की प्राप्ति सुनिश्चित करानी होगी और ई-पॉस मशीन पर इसकी एंट्री तुरंत करनी होगी।
पर्याप्त ट्रक उपलब्ध नहीं कराने पर ठेकेदारों के खिलाफ क्या होगा?
अगर ट्रांसपोर्ट ठेकेदार तय रोस्टर के मुताबिक पर्याप्त GPS वाले ट्रक नहीं देते और इससे देरी होती है, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने खाद्यान्न उठान को लेकर क्या निर्देश दिए?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न का उठान तय समय सीमा में पूरा कराने और अगले महीनों का उठान तय तारीख से पहले करने के निर्देश दिए गए।
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