राष्ट्रपति मुर्मू के बिलासपुर दौरे से पहले ड्रोन, हथियारों पर रोक
देश की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के 6 अक्तूबर को बिलासपुर जिला के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।
देश की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के 6 अक्तूबर को बिलासपुर जिला के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।
बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में जिला दण्डाधिकारी राहुल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है। प्रशासन के मुताबिक यह कदम कानून एवं व्यवस्था तथा मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार जिला बिलासपुर के क्षेत्र में 4 अक्तूबर से 6 अक्तूबर शाम 5:00 बजे तक किसी भी प्रकार के ड्रोन, पैराग्लाइडर और पैरासेलिंग के उड़ान या संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यानी इस अवधि में जिले में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
इसके साथ ही इसी अवधि के दौरान अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार, तेजधार हथियार या अन्य ऐसे हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिनसे कानून एवं व्यवस्था और मानव सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना हो।
आदेश में साफ किया गया है कि यह प्रतिबंध पुलिस बल और अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
जिला प्रशासन ने संबंधित सभी व्यक्तियों और संस्थानों से इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। प्रशासन ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कब बिलासपुर आने वाली हैं?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिलासपुर जिला का प्रस्तावित दौरा 6 अक्तूबर को है।
बिलासपुर में ड्रोन और पैराग्लाइडर पर कब तक रोक रहेगी?
बिलासपुर जिले में 4 अक्तूबर से 6 अक्तूबर शाम 5 बजे तक ड्रोन, पैराग्लाइडर और पैरासेलिंग के उड़ान या संचालन पर पूरी रोक रहेगी।
हथियारों को लेकर क्या आदेश जारी किया गया है?
इस अवधि में अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार, तेजधार हथियार या ऐसे अन्य हथियार लेकर चलने पर रोक लगाई गई है।
यह आदेश किसने जारी किया है?
यह आदेश बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के जिला दण्डाधिकारी राहुल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है।
क्या यह रोक पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पर भी लागू होगी?
नहीं, यह रोक पुलिस बल और अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगी।
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