स्टे हटते ही हलालपुरा पटाखा बाजार शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू होगी
भोपाल के हलालपुरा पटाखा बाजार को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने साफ किया है कि न्यायालय से स्टे हटते ही बाजार को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
भोपाल के हलालपुरा पटाखा बाजार को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने साफ किया है कि न्यायालय से स्टे हटते ही बाजार को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। फिलहाल न्यायालय की रोक के कारण बाजार की शिफ्टिंग की प्रक्रिया रुकी हुई है।
बैरागढ़ के एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव ने पटाखा कारोबार से जुड़े 15 व्यापारियों को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जब तक बाजार को दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जाता, तब तक सभी कारोबारियों को प्रशासन की ओर से तय 13 सुरक्षा शर्तों का पालन करना होगा।
प्रशासन के मुताबिक, न्यायालय से स्टे हटने के बाद हलालपुरा पटाखा बाजार को दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यानी अभी बाजार की शिफ्टिंग कानूनी स्थिति के कारण अटकी हुई है। रोक हटते ही प्रशासन इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगा।
तब तक 15 पटाखा कारोबारियों के लिए 13 शर्तों का पालन जरूरी रहेगा। इन शर्तों का मकसद पटाखों की बिक्री और उनके भंडारण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है। प्रशासन ने कारोबारियों से तय नियमों के मुताबिक ही अपनी गतिविधियां संचालित करने को कहा है।
पटाखों के भंडारण और बिक्री के दौरान आग लगने तथा दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसी वजह से जिला प्रशासन ने सुरक्षा नियमों के पालन पर जोर दिया है। प्रशासन की कार्रवाई को पटाखा बाजार में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जारी आदेश के बाद कारोबारियों को यह ध्यान रखना होगा कि बाजार को दूसरी जगह ले जाने तक निर्धारित 13 सुरक्षा शर्तों का पालन लगातार किया जाए। नियमों की अनदेखी से आगजनी या अन्य दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
त्योहारी सीजन में पटाखों की मांग बढ़ने के साथ बाजारों में भीड़ भी बढ़ती है। ऐसे में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हलालपुरा बाजार के मामले में प्रशासन ने अपने आदेश के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी है।
अब इस मामले में अगला बड़ा कदम न्यायालय से स्टे हटने के बाद उठाया जाएगा। स्टे हटते ही हलालपुरा पटाखा बाजार को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कार्रवाई शुरू होगी। तब तक 15 कारोबारियों को प्रशासन की ओर से तय 13 शर्तों के तहत ही पटाखा कारोबार करना होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हलालपुरा पटाखा बाजार कब शिफ्ट किया जाएगा?
न्यायालय से स्टे हटते ही बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू होगी।
अभी बाजार की शिफ्टिंग क्यों रुकी हुई है?
न्यायालय की रोक यानी स्टे के कारण बाजार की शिफ्टिंग रुकी हुई है।
पटाखा कारोबारियों के लिए क्या जरूरी किया गया है?
बाजार शिफ्ट होने तक 15 कारोबारियों को प्रशासन की तय 13 सुरक्षा शर्तों का पालन करना होगा।
सुरक्षा शर्तों का मकसद क्या है?
इन शर्तों का मकसद पटाखों की बिक्री और भंडारण के दौरान आग और दुर्घटनाओं से सुरक्षा बनाए रखना है।
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