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बहराइच में 23 अक्टूबर को ड्राई डे, शराब-बीयर की दुकानें बंद

बहराइच जिले में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन-2026 के मद्देनजर 23 अक्टूबर को शराब और अन्य आबकारी सामान की सभी दुकानें बंद रहेंगी।

बहराइच में 23 अक्टूबर को ड्राई डे, शराब-बीयर की दुकानें बंद
Image credit: News Darpan Team

बहराइच जिले में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन-2026 के मद्देनजर 23 अक्टूबर को शराब और अन्य आबकारी सामान की सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी राजेष कुमार पाण्डेय ने मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए 23 अक्टूबर को शुष्क दिवस यानी ड्राई डे घोषित किया है। इस संबंध में बंदी का आदेश जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक, 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक जिले में आबकारी दुकानों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। इस अवधि में देशी शराब, विदेशी मदिरा और बीयर की दुकानों के साथ मॉडल शॉप और बार भी नहीं खुलेंगे।

इसके अलावा भांग तथा स्प्रिट की थोक और फुटकर दुकानों को भी निर्धारित अवधि में बंद रखने का आदेश दिया गया है। ड्राई डे के दौरान इन सभी जगहों पर मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने संबंधित अनुज्ञापियों को निर्देश दिए हैं कि वे तय समय में अपनी दुकानों को पूरी तरह बंद रखें और आदेश का कड़ाई से पालन करें। किसी भी दुकान का संचालन निर्धारित अवधि में नहीं किया जाना है।

जिला आबकारी अधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और आबकारी विभाग को भी प्रभावी निगरानी रखने के लिए कहा गया है, ताकि बंदी के आदेश का उल्लंघन न हो।

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि बंदी की अवधि के लिए अनुज्ञापियों को किसी भी तरह का प्रतिफल या क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बहराइच में ड्राई डे कब रहेगा?

बहराइच जिले में 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ड्राई डे रहेगा।

ड्राई डे के दौरान कौन-कौन सी दुकानें बंद रहेंगी?

देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, बार, भांग और स्प्रिट की थोक व फुटकर दुकानें बंद रहेंगी।

बहराइच में 23 अक्टूबर को ड्राई डे क्यों घोषित किया गया है?

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक और खण्ड शिक्षक निर्वाचन-2026 के दौरान मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए ड्राई डे घोषित किया गया है।

ड्राई डे का आदेश तोड़ने पर क्या होगा?

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अवधि के लिए दुकानदारों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।

#dry day#liquor shops#बहराइच

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