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भगवान राम को 'काल्पनिक' कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में फिर सुनवाई

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भगवान राम को 'काल्पनिक' कहने के आरोप पर वाराणसी कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर मामला पुनः सुनवाई के लिए भेजा।

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भगवान राम को 'काल्पनिक' कहने के आरोप पर वाराणसी कोर्ट में फिर सुनवाई होगी।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर मामला पुनः सुनवाई के लिए भेजा।

Rahul Gandhi during a public event · NewsDarpan AI

Rahul Gandhi during a public event · NewsDarpan AI

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भगवान राम को 'काल्पनिक' कहने के आरोप पर वाराणसी कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर मामला पुनः सुनवाई के लिए भेजा है। यह मामला राहुल गांधी द्वारा 21 अप्रैल, 2025 को अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए गए कथित बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने भगवान राम को 'पौराणिक' और उस युग की कहानियों को 'काल्पनिक' बताया था।

एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने 12 मई, 2025 को इस बयान के खिलाफ आवेदन दायर किया था। निचली अदालत ने 10 जून, 2026 को इस आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद 26 सितंबर, 2025 को जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि अगर राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 5 साल की सजा हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने के पहले सप्ताह में होगी।

मुख्य बातें:

  • राहुल गांधी पर भगवान राम को 'काल्पनिक' कहने का आरोप।
  • वाराणसी कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर मामला पुनः सुनवाई के लिए भेजा।
  • एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने 12 मई, 2025 को आवेदन दायर किया था।
  • अगर दोषी पाए गए तो राहुल गांधी को 5 साल की सजा हो सकती है।
  • अगली सुनवाई अगले महीने के पहले सप्ताह में होगी।