आरबीआई ने रेप्को होम फाइनेंस पर ₹70,000 का जुर्माना लगाया।
आरबीआई ने रेप्को होम फाइनेंस पर ₹70,000 का जुर्माना लगाया
आरबीआई ने रेप्को होम फाइनेंस पर ₹70,000 का जुर्माना लगाया।
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RBI fines Repco Home Finance ₹70,000 for non-compliance · NewsDarpan AI
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड पर 'फेयर प्रैक्टिस कोड' के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर ₹70,000 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 5 जून 2026 को लगाया गया और इसकी घोषणा 12 जून 2026 को की गई।
यह कार्रवाई नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) द्वारा 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति के आधार पर की गई निरीक्षण के बाद की गई। निरीक्षण में पाया गया कि कंपनी ने अपने आवेदन पत्रों और स्वीकृति पत्रों में जोखिम ग्रेडेशन के दृष्टिकोण और विभिन्न उधारकर्ताओं से अलग-अलग ब्याज दर वसूलने के कारणों का खुलासा नहीं किया।
आरबीआई ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। कंपनी के लिखित उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक तर्कों की समीक्षा के बाद, आरबीआई ने पाया कि उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाना उचित है।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल नियामकीय खामियों के लिए है और कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही, यह कार्रवाई अन्य संभावित कदमों को रोकती नहीं है।
यह घटना वित्तीय क्षेत्र, विशेष रूप से हाउसिंग फाइनेंस संस्थानों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
स्रोत: Reserve Bank of India प्रेस विज्ञप्ति, Fri, 12 Jun 2026 17:45:00. http://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=62924
