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आरबीआई ने आईआईएफएल समस्ता फाइनेंस पर ₹3.90 लाख का जुर्माना लगाया

आरबीआई ने नियामकीय उल्लंघनों पर आईआईएफएल समस्ता फाइनेंस पर ₹3.90 लाख का जुर्माना लगाया।

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आरबीआई ने नियामकीय उल्लंघनों पर आईआईएफएल समस्ता फाइनेंस पर ₹3.90 लाख का जुर्माना लगाया।

RBI fines IIFL Samasta Finance ₹3.90 lakh for violations · NewsDarpan AI

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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आईआईएफएल समस्ता फाइनेंस लिमिटेड पर ₹3.90 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 5 जून 2026 को आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत लगाया गया, जो कंपनी की 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति की जांच के बाद तय किया गया।

आरबीआई के अनुसार, कंपनी 'नो योर कस्टमर (KYC) निर्देशों' के तहत संदिग्ध लेनदेन की पहचान और रिपोर्टिंग के लिए प्रभावी सॉफ़्टवेयर लागू करने में विफल रही। इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धोखाधड़ी की सही जानकारी अपने वित्तीय विवरणों में नहीं दी।

आरबीआई ने कंपनी को नोटिस जारी कर इन उल्लंघनों पर जवाब मांगा था। कंपनी के लिखित जवाब और मौखिक प्रस्तुतियों की समीक्षा के बाद, आरबीआई ने इन उल्लंघनों को गंभीर मानते हुए जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय अनुपालन की खामियों पर आधारित है और कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच हुए लेनदेन या समझौतों की वैधता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही, यदि आवश्यक हुआ तो आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।

यह कदम एनबीएफसी क्षेत्र में नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो भारत की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

स्रोत: Reserve Bank of India प्रेस विज्ञप्ति, Fri, 12 Jun 2026 17:35:00. http://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=62922